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हाई कोर्ट ने एसएसपी आगरा को जारी किया अवमानना नोटिस, चार हफ्ते में स्पष्टीकरण तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एसएसपी बब्लू कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे चार सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 07:22 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 07:22 PM (IST)
हाई कोर्ट ने एसएसपी आगरा को जारी किया अवमानना नोटिस, चार हफ्ते में स्पष्टीकरण तलब
हाई कोर्ट ने एसएसपी आगरा को जारी किया अवमानना नोटिस, चार हफ्ते में स्पष्टीकरण तलब

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एसएसपी बब्लू कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे चार सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए? एसएसपी पर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने नवल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता सुरेश बहादुर सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि याची पुलिस भर्ती में चयनित हुआ है। लेकिन, प्रशिक्षण के दौरान यह कहकर हटा दिया गया कि उसकी लंबाई मानक के अनुरूप नहीं है, जिसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा व मेडिकल लेकर सफल घोषित किया गया तो विपक्षी को दोबारा जांच करके अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याची को ज्वाइन कराने का आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं किया गया।

सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई है, किन्तु अपील पर अंतिम आदेश नही है। कोर्ट ने कहा है कि अपील की कमी दुरुस्त नहीं की जा सकी है। मात्र अपील लंबित होने के आधार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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