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अखिलेश ने कहा, नहीं बनाएंगे हेरिटेज होटल, वापस लेंगे निर्माण की अर्जी

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग पर हेरिटेज होटल बनाने का इरादा त्याग दिया है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 31 Aug 2018 10:26 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 10:27 PM (IST)
अखिलेश ने कहा, नहीं बनाएंगे हेरिटेज होटल, वापस लेंगे निर्माण की अर्जी
अखिलेश ने कहा, नहीं बनाएंगे हेरिटेज होटल, वापस लेंगे निर्माण की अर्जी

लखनऊ (जेएनएन)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने हाईकोर्ट को अवगत कराया है कि उन्होंने बंगला नंबर एक-ए, विक्रमादित्य मार्ग पर हेरिटेज होटल बनाने का इरादा त्याग दिया है। वह उसका प्रयोग अपनी रिहाइश के तौर पर ही करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को उक्त बंगले के जीर्णोद्धार की अनुमति दे दी पंरतु साथ ही चेतावनी भी दी है कि वहां पर किसी प्रकार का आधारभूत निर्माण नहीं किया जाएगा। 

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 यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की ओर से दायर एक अर्जी पर पारित किया। दोनों ने अपनी अर्जी में कहा था कि बंगला नंबर एक-ए पहले खसरा नंबर आठ सी के नाम से जाना जाता था जिसे उन्होंने उज्ज्वला रामनाथ से खरीदा था और नियमानुसार फ्रीहोल्ड करा लिया था। उक्त प्लाट पर 1940 में एक बंगला बनाया गया था। 

पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की ओर से वरिष्ठ वकील जेएन माथुर व अमित कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि उक्त प्लाट पर हेरिटेज होटल बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से अनुमति मांगने के लिए अर्जी दी गई थी परंतु अब दोनों उस अर्जी को वापस ले लेंगे। कोर्ट ने कहा कि रिहाइश के लिए जीर्णोद्धार कराने की अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं है। 

इससे पहले 18 अगस्त को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विक्रमादित्य मार्ग, कालिदास मार्ग व गौतम पल्ली के इर्द-गिर्द वीवीआईपी इलाके में कई प्लाट पर निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी थी। इनमें से एक प्लॉट वह भी था जिस पर अखिलेश यादव व उनकी पत्नी हेरिटेज होटल बनाना चाहते थे और इसके लिए एलडीए से आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन किया था। 


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