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Agricultural Labourers In UP: कृषि मजदूरों को मिलेंगे न्यूनतम 5538 रुपये प्रतिमाह, पहले से किया जा रहा भुगतान नहीं होगा प्रभाव‍ित

Agricultural Labourers In UP यूपी में सरकार ने कृषि मजदूरों को प्रतिमाह 5538 रुपये रकम न‍िर्धार‍ित कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा क‍ि पहले से किया जा रहा अधिक भुगतान अधिसूचना से प्रभावित नहीं होगा।

By Prabhapunj MishraEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 11:12 AM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 11:12 AM (IST)
Agricultural Labourers In UP: कृषि मजदूरों को मिलेंगे न्यूनतम 5538 रुपये प्रतिमाह, पहले से किया जा रहा भुगतान नहीं होगा प्रभाव‍ित
Agricultural Labourers उत्‍तर प्रदेश में कृषि मजदूरों को मिलेंगे न्यूनतम 5538 रुपये प्रतिमाह

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Agricultural Laborers In UP कृषि क्षेत्र में नियोजित मजदूरों के लिए सरकार ने मजदूरी की न्यूनतम दर पुनरीक्षित करते हुए निर्धारित कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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इसमें वयस्त कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 5538 रुपये प्रतिमाह या 213 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। अपर मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू नहीं होंगी।

यदि इस अधिसूचना के अधीन दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

कृषि कार्य के तहत भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का काम, सहित सभी आकार के फार्मों में मशरूम की खेती आदि शामिल है।

इसके अलावा यह दरें वन संबंधी या कृषि कार्यों के साथ की जाने वाली काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन के लिए भी निर्धारित और पुनरीक्षित की गई हैं।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होंगी।


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