Move to Jagran APP

Cabinet decision: केजीएमयू में अब एडीशनल प्रोफेसर और प्रतिकुलपति की तैनाती

कैबिनेट ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) अधिनियम-2002 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 08:03 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 08:03 PM (IST)
Cabinet decision: केजीएमयू में अब एडीशनल प्रोफेसर और प्रतिकुलपति की तैनाती
Cabinet decision: केजीएमयू में अब एडीशनल प्रोफेसर और प्रतिकुलपति की तैनाती

लखनऊ (जेएनएन)। कैबिनेट ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) अधिनियम-2002 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केजीएमयू में दो नई फैकल्टी नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई पर अधिकृत मुहर लग जाएगी और प्रति कुलपति की तैनाती भी होगी। इसके अलावा एसजीपीजीआइ की तरह ही केजीएमयू में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एडिशनल प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी।

loksabha election banner

यहां पहले भी रह चुके प्रति कुलपति

केजीएमयू के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने, शैक्षणिक संवर्ग की संरचना की वजह से यह फैसला लिया गया है। केजीएमयू को एसजीपीजीआइ के समकक्ष स्थान दिया गया है। केजीएमयू एक्ट 2002 में यहां प्रति कुलपति की तैनाती का प्रावधान था पर, वर्ष 2004 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। इस दौरान केजीएमयू में नये संकायों, विभागों की स्थापना, मेडिकल और नर्सिंग की संबद्धता, नये चिकित्सालयों की स्थापना एवं कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की वजह से कुलपति पर कार्यों का बोझ बढ़ गया था। इसलिए नये प्रस्ताव के तहत प्रति कुलपति की तैनाती का फैसला किया गया है। प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी। दो नई फैकल्टी को मंजूरी मिलने से अब केजीएमयू में चार फैकल्टी हो जाएगी। 

विश्वविद्यालयों को जारी स्वीकृतियों पर मुहर 

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त बजट से जारी स्वीकृतियों पर मुहर लगा दिया। वित्तीय वर्ष में राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए नौ करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण के लिए चार करोड़ की व्यवस्था की गई। राज्य विश्वविद्यालय के 12 कार्यों के लिए छह करोड़ 35 लाख रुपये जारी किये गये हैं। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण को तीन करोड़ एवं एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। 

कानपुर में स्पिनिंग भवन, लैब के ध्वस्तीकरण की मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में निष्प्रयोज्य स्पिनिंग भवन, लैब के ध्वस्तीरकण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत प्रयोगशाला और अध्ययन कक्षों का निर्माण होगा। इसके लिए 6.71 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि उप्र लोक निर्माण द्वारा संस्थान के स्पिनिंग भवन व लैब को निष्प्रयोज्य घोषित कर भवनों का खाता मूल्य 6.57 लाख रुपये निर्धारित करते हुए ध्वस्तीकरण की संस्तुति की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.