Ayodhya Case: CBI कोर्ट पहुंचे आचार्य धर्मेन्द्र देव, बोले- राजनीतिक दबाव में फंसाया गया
Ayodhya Case विवादित ढांचा विध्वंश मामले में बयान दर्ज कराने विशेष अदालत के समक्ष पहुंचे आचार्य धर्मेन्द्र देव।
लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंश मामले में अपने को बेगुनाह बताते हुए आरोपित आचार्य धर्मेन्द्र दुबे ने अपना बयान विशेष अदालत के समक्ष दर्ज कराया, जहां पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव एवं द्वेष के कारण झूठा मुकदमा चलाकर फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने आरोपित दुबे का बयान दर्ज करने के लिए 9 जुलाई के लिए तलब किया है। आचार्य धर्मेन्द्र देव लगभग 11 बजे अपने अधिवक्ता विमाल श्रीवास्तव केके मिश्रा एवं अभिषेक रंजन के साथ अदालत में उपस्थित हुए। अपने बयानों में उन्होंने षड्यंत्र के तहत पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा फंसाये जाने की बात कही। साथ हिबपने को निर्दोष बताया।
आरोपित का बयान दर्ज किए जाने के समय अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूणेंदु चक्रवर्ती एवं आरके यादव उपस्थित थे। आरोपित ओम प्रकाश पांडेय के फरार होने के बाबत सीबीआइ द्वारा रिपोर्ट दी गए है कि वह महात्मा हो गए हैं। देश के अन्य तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहते हैं। इस संबंध में अदालत ने पुनः 13 जुलाई को वर्तमान रिपोर्ट तलब की है।
अदालत के समझ बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अर्जी देकर अनुरोध किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कड़ एवं सतीश प्रधान बीमार एवं अधिक आयु के हैं। इसलिए उनका बयान वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जायेगा। जबकि रामचंद्र खत्री सोनीपत हरियाणा के जेल में निरुद्ध होने के कारण उनका भी बयान वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड होना चाहिये। इसपर अदालत ने इन सभी आरोपितों के बयान दर्ज किये के लिए निदेशक एनआइसी को पत्र लिखे जाने को कहा है।
अदालत में अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस प्रकरण में अब तक 23 आरोपितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।अदालत ने कहा है कि अभियुक्त संतोष दुबे एवं पवन कुमार पांडेय पूर्व में अदालत में उपस्थित हो चुके है। परन्तु बयान के लिए तिथि निर्धारित होने पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लिहाजा संतोष दुबे और पवन कुमार पांडेय क्रमशः 9 एवं 10 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हों। इन तिथियों पर अगर आरोपित बयान के लिए उपस्थित नहीं होते तो उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।