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अभियुक्त तौहीद की एनआइए को पांच दिन की कस्टडी रिमांड, यूपी में आतंक फैलाने की थी साज‍िश

एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों में निरुद्ध अलकायदा माड्यूल के सदस्य तौहीद अहमद शाह का फ‍िर से पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त तौहीद के घर की तलाशी में सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्राप्त हुए।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 09:47 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 09:47 PM (IST)
अभियुक्त तौहीद की एनआइए को पांच दिन की कस्टडी रिमांड, यूपी में आतंक फैलाने की थी साज‍िश
आतंकी गतिविधियों में था निरुद्ध, रविवार सुबह नौ बजे से एनआइए लेगी रिमांड।

लखनऊ, विधि संवाददाता। आतंकी गतिविधियों में निरुद्ध अलकायदा माड्यूल (अंसार गजवातुल हिन्द) के सदस्य अभियुक्त तौहीद अहमद शाह का एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने पुन: पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। इसकी कस्टडी रिमांड की अवधि तीन जुलाई की सुबह नौ बजे से शुरू होगी। विशेष जज मो. गजाली ने यह आदेश एनआइए की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक एमके सि‍ंह ने इस अर्जी पर बहस की। उनका कहना था कि सात फरवरी, 2022 को जम्मू कश्मीर के बडगांव से अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इसके बाद 15 फरवरी से 21 फरवरी, 2022 तक इसका पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुआ था। तय समय में विवेचना पूरी न होने पर अवधि और 90 दिन के लिए बढ़ाई गई।

विवेचना के दौरान अभियुक्त तौहीद के घर की तलाशी ली गई। उसका मोबाइल जब्त किया गया। उसके मोबाइल का डाटा परीक्षण व विश्लेषण कराने के लिए त्रिवेंद्रम में सीडीएसी भेजा गया। वहां से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन करने पर इसके सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्राप्त हुए।

इसमें कई व्यक्ति प्रतिबंधित घातक हथियार एके-47 लहराते हुए भारत देश के विरुद्ध युद्ध छेडऩे की वार्ता कर रहे हैं। इन संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए अभियुक्त को पुन: पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाना आवश्यक है।

यह है मामला : 11 जुलाई, 2021 को इस मामले की रिपोर्ट एटीएस इंस्पेक्टर सुशील कुमार सि‍ंह ने थाना एटीएस में दर्ज कराई थी। एटीएस ने उसी रोज अभियुक्त मिनहाज व मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनके पास से बारूद मय प्रेशर कुकर बम, स्वनिर्मित डेटोनेटर, 32 बोर का एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, पोटैशियम परमैगनेट व मोबाइल आदि बरामद हुए थे।

15 जुलाई को अभियुक्त शकील, मो. मुईद व मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इसके बाद मामले की विवेचना एनआइए को सौंप दी गई। पांच जनवरी, 2022 को एनआइए ने इन सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यह सभी 15 अगस्त, 2021 से पूर्व उत्तर प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।


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