क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति
जागरण संवाददाता, लखनऊ : पुलिस लाइंस में महिला आरक्षी से छेड़छाड़ करने वाले आरआइ (प्रतिसार
लखनऊ : बहुचर्चित सीओ कुंडा जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर मृतक की पत्नी परवीन आजाद की ओर से दाखिल आपत्तिपर मंगलवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा तिवारी ने 21 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है।
अदालत में मृतक की पत्नी व वादिनी परवीन आजाद के वकील खलील अहमद खान ने बहस में कहा कि इस मामले में सीबीआइ ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए राजनीतिक दबाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। मामले में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के इशारे पर एवं एक सोची समझी साजिश के तहत घटना कारित की गई है। वादिनी परवीन की ओर बहस जारी है। अदालत ने शेष बहस के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में आरोपी फूल चंद यादव सहित सभी आरोपी अदालत में उपस्थित थे। आरोपी सुधीर यादव को संबंधित प्रपत्रों की प्रति प्रदान की गई। आरोपी बुल्ले पाल की उस अर्जी पर भी 21 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया गया जिसमें सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या को लेकर दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सीबीआइ ने एक साथ जांच की एवं एक रिपोर्ट पर अंतिम आख्या एवं दूसरी रिपोर्ट पर आरोप पत्र दाखिल किया है ऐसी स्थिति में वादिनी परवीन आजाद की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आने तक सुनवाई स्थगित की गई है।
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