Move to Jagran APP

विवादित बयान मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती को सुलतानपुर कोर्ट से जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे बंद

विधायक के खिलाफ अस्पतालों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीती दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एमपी-एमएलए जज पीके जयंत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद विधायक की सर्शत जमानत मंजूर की है।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 05:28 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 06:47 PM (IST)
विवादित बयान मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती को सुलतानपुर कोर्ट से जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे बंद
विधायक के खिलाफ अस्पतालों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीती दस जनवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा।

सुलतानपुर, जेएनएन। आम आदमी पार्टी (आप) से दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती पर अमेठी जिले के जगदीशपुर थानाक्षेत्र में विवादित बयान मामले में दर्ज मुकदमें पर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली। सोमनाथ भारती की पड़ी जमानत अर्जी की सुनवाई शुक्रवार को हुई। एमपी-एमएलए जज पीके जयंत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद विधायक की सर्शत जमानत मंजूर की है। जज ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान वह किसी भी गवाह व मुकदमे से जुडे अन्य लोगों को डराएं और धमकाएंगे नहीं।

loksabha election banner

हालांकि, आप विधायक को रायबरेली कोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में सोमनाथ भारती अभी जेल में ही रहेंगे। अब रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को विधायक की जमानत पर सुनवाई होगी। विधायक फिलहाल सुल्तानपुर जेल में ही रहेंगे। 

विधायक के खिलाफ अस्पतालों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीती दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक ने उनके आपराधिक रिकॉर्ड के मद्देनजर समय मांगा था। जज पीके जयंत ने जमानत अर्जी की सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित करते हुए दो दिन का समय दिया था।

यह भी पढ़ें: AAP विधायक सोमनाथ भारती न्यायिक अभिरक्षा में, CM पर अभद्र टिप्‍पणी मामले में जमानत को लेकर सुनवाई कल

बीते बुधवार को अभियोजन पक्ष ने एक दिन का और समय मांगा था, जिस पर जज द्वारा मंजूरी दी गई थी। गुरुवार को उनकी सुनवाई होनी थी। वहीं, मोटर दुर्घटना प्राधिकरण के पेशकार की मार्ग दुर्घटना में हुई मौत के कारण गुरुवार को अधिवक्ता शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कार्य से विरत रहे, जिससे मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं, शुक्रवार को हुई सुनवाई में विधायक को जमानत मिल गई। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.