राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड के लिए आवेदन के समय आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आशय का हलफनामा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड के लिए आवेदन के समय आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आशय का हलफनामा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने बागपत जिले के पवन तिवारी की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड अनिवार्य नहीं माना है तो प्रदेश सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए कैसे आधार कार्ड को अनिवार्य कर रही है। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने 26 मार्च 15 को आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों एवं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन कार्ड के लिए भरे जा रहे आवेदनों के साथ आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यदि कोई आधार कार्ड नहीं देता है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार न किया जाए। इस निर्देश के बाद याचिका अर्थहीन होगी।