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Weekend Lockdown in Lucknow : बेवजह बाहर निकले 336 लोगों को भरना पड़ा जुर्माना

Weekend Lockdown in Lucknow कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने करने वाले कुल 5167 व्यक्तियों पर 1958767 रुपये का जुर्माना। रविवार को 336 व्यक्तियों से 137700 रु का जुर्माना

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 09:54 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 06:23 AM (IST)
Weekend Lockdown in Lucknow : बेवजह बाहर निकले 336 लोगों को भरना पड़ा जुर्माना
Weekend Lockdown in Lucknow : बेवजह बाहर निकले 336 लोगों को भरना पड़ा जुर्माना

लखनऊ, जेएनएन। Weekend Lockdown in Lucknow : बंदी के दूसरे दिन चेतावनी के बावजूद बेवजह बाहर घूमने वालों को प्रशासन की कार्रवाई का सामाना करना पडा। रविवार को शहर के अलग अलग इलाकों में बाहर घूमने वाले 336 लोगों से आपदा एक्‍ट के तहत चालान वसूला गया। शहर में बढ़ते हुए कोरोनावायरस संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 80 टीमो का गठन थानेवार किया है जो मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होना सुनिश्चित करा रही हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही हैं। 

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जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के चलते शनिवार को 1,37,700 रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 5167 व्यक्तियों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 19,58,767 रुपये का जुर्माना किया जा चुका है।

जिलाधिकारी के मुताबिक, कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनिटाइजर आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (1) के क्षेत्र में 10 लोगो पर 4300 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (2) के क्षेत्र में 33 लोगो पर 5000 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (3) के क्षेत्र में 51 लोगो पर 6900 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (4) के क्षेत्र में 45 लोगो पर 22500 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (5) के क्षेत्र में 106 लोगो पर 53000 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (6) के क्षेत्र में 54 लोगो पर 27000 रुपये का जुर्माना।
  • अपर नगर मजिस्ट्रेट (7) के क्षेत्र में 37 लोगो पर 19000 रुपये का जुर्माना।

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