नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिले 30 प्रतिशत की छूट, परिषद ने आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव
परिषद ने बिजली बिल नियमित रूप से जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 30% तक की छूट देने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर बिल भरने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ का स्वागत करते हुए नियमित रूप से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिल में 30 प्रतिशत छूट दिए जाने की मांग की है।
परिषद ने इसके लिए विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल किया है। जिसमें कहा है कि बिजली बिल राहत योजना 2025 के विधिक एवं वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की जाए जिससे नियमित बिल देने वाले उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करते हुए आयोग से उपरोक्त मांगे की है। प्रस्ताव में लिखा है कि नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलना चाहिए।
यदि राज्य सरकार ने राजस्व हानि की भरपाई के लिए पावर कारपोरेशन को सब्सिडी अथवा अनुदान देने की घोषणा की है तो एक दिसंबर से शुरू की जा रही छूट की योजना सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा यदि ऐसी कोई सब्सिडी घोषित नहीं की गई है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का आर्थिक भार नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर ना पड़े।
लिखा है कि पावर कारपोरेशन आयोग में दाखिल बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को बिहार चुनाव बाद लागू करवाना चाह रहा है। आयोग से अनुरोध किया है कि बिजली दरों में किसी भी प्रकार वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी न दी जाए।

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