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UP Unlock Guidelines: यूपी में करीब 50 दिन बाद आज से कोरोना कर्फ्यू में और छूट, जानें- क्या खुलेगा, क्या बंद

UP Unlock Guidelines कोरोना वायरस संक्रमण में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने का फैसला किया है। जारी नए दिशा-निर्देशों के आधार पर करीब पचास दिन बाद सोमवार को प्रदेश भर में मॉल रेस्टोरेंट पार्क आदि खोले दिए गए हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 12:05 PM (IST)
UP Unlock Guidelines: यूपी में करीब 50 दिन बाद आज से कोरोना कर्फ्यू में और छूट, जानें- क्या खुलेगा, क्या बंद
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने का फैसला किया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। UP Unlock Guidelines: दिल दहला चुकी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब लगभग काबू आ चुकी है। स्थितियों में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने का फैसला किया है। शनिवार देर रात जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर करीब पचास दिन बाद सोमवार को प्रदेश भर में मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अब सभी कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद निर्देश दिया था कि सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में छूट देने के संबंध में दिशा-निर्देश तुरंत जारी कर दिए जाएं। इसके बाद देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गईं। इसमें कहा गया है कि सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, पार्क और पचास फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की व्यवस्था तय की गई है। शादी समारोहों में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम पचास व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। धर्म स्थलों पर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी, जबकि निजी कंपनियों से वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। इसके अलावा रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यू और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अगले आदेशों तक चलती रहेगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।

यह भी हैं दिशा-निर्देश

  • दोपहिया वाहन पर दोनों व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क और फेस कवर लगाना होगा। तीन पहिया वाहनों यानी आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो व्यक्ति, ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।
  • स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
  • बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक काम के लिए स्कूल-कॉलेज आने-जाने की अनुमति रहेगी।
  • सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर लगवाएगा। हर मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होगी।
  • पुरातत्व विभाग के स्मारक और वन्य प्राणि उद्यान यानी चिड़ियाघर और पार्क पूर्व निर्धारित समय से खोले जाएंगे।
  • रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा व रोडवेज बस अड्डों में स्क्रीनिंग और एंटीजेन टेस्ट किए जाएंगे, ताकि लक्षणयुक्त व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजा जा सके।

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