राजनीतिक कैदी अशोक व नसीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोर्ड गठित, गैरकानूनी तरीके से इलाज करने का मामला
लखनऊ के केजीएमयू के सीएमएस के अतिरिक्त पलमोनरी एंड क्रिटिकल मेडिसिन के प्रोफेसर बीएन प्रसाद डॉ एसके द्विवेदी एचओडी कार्डियोलॉजी डॉ वीरेंद्र आतम एचओडी मेडिसिन डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी एचओडी रेस्पिरेट्री मेडिसिन को मेडिकल बोर्ड का सदस्य बनाया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने नौ अप्रैल को क्रिमिनल केस संख्या 946-947/2019 के मामले में हुई सुनवाई के दौरान राजनीतिक कैदी व हमीरपुर के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल और नसीम स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। इससके बाद एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के 10 अप्रैल को भेजे पत्र के आधार पर कुलपति डॉ बिपिन पुरी ने सीएमएस की अध्यक्षता में पांच डाक्टरों की टीम गठित कर दी है।
केजीएमयू के सीएमएस के अतिरिक्त पलमोनरी एंड क्रिटिकल मेडिसिन के प्रोफेसर बीएन प्रसाद, डॉ एसके द्विवेदी एचओडी कार्डियोलॉजी, डॉ वीरेंद्र आतम एचओडी मेडिसिन, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी एचओडी रेस्पिरेट्री मेडिसिन को मेडिकल बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इस बोर्ड की पहली बैठक आज दोपहर 2:00 बजे सीएमएस कक्ष में होगी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड दोनों कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रिपोर्ट भेजेगा।
दरअसल एक अप्रैल को हमीरपुर निवासी राजीव शुक्ला ने केजीएमयू के कुलपति को पत्र भेजकर केजीएमयू में पलमोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रोफेसर के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बगैर गैरकानूनी तरीके से राजनीतिक कैदी व हमीरपुर के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल का अवैध तरीके से भर्ती कर विशेष इलाज किया। इसके बाद केजीएमयू ने कमेटी गठित कर दी थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो नए मेडिकल बोर्ड का गठन करना पड़ा। यह मेडिकल बोर्ड कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगा। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है। जो कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगा।