Move to Jagran APP

Love Jihad Law in UP: BSP मुखिया मायावती बोलीं- लव जिहाद कानून को लेकर यूपी सरकार ने की जल्दबाजी, अच्छा नहीं आपाधापी का फैसला

Love Jihad Law in UP मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेहद आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 30 Nov 2020 10:16 AM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2020 10:16 AM (IST)
Love Jihad Law in UP: BSP मुखिया मायावती बोलीं- लव जिहाद कानून को लेकर यूपी सरकार ने की जल्दबाजी, अच्छा नहीं आपाधापी का फैसला
मायावती ने सोमवार को इसको लेकर एक ट्वीट भी किया

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तथा सामूहिक धर्मांतरण को लेकर कानून लागू करने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी को भी आपत्ति है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले को आपाधापी में लागू किया गया कानून बताया है।

loksabha election banner

मायावती ने सोमवार को इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेहद आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। इसको लेकर सरकार पुनॢवचार करे।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मुहर लगाने के बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद भी विपक्षी दलों को इस कानून के पास होने पर आपत्ति है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार का आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा है। देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। बसपा की मांग है कि सरकार इस पर पुनॢवचार करे।

यूपी में लव जिहाद को लेकर पारित कानून के तहत अगर कोई धर्मगुरु किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करा रहा है उसे भी अपने जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।  

यह भी पढ़ें: बरेली में लव जिहाद का पहला केस दर्ज, शादी का दबाव व धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.