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UP Mission Shakti: मिशन शक्ति के सफल संचालन के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर गठित होगी समिति

UP Mission Shakti उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिये 17 अक्टूबर 2020 से चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 04:57 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 04:57 PM (IST)
UP Mission Shakti: मिशन शक्ति के सफल संचालन के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर गठित होगी समिति
मिशन शक्ति के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिये 17 अक्टूबर, 2020 से चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक जिले के विकास भवन कार्यालय, तहसील, विकास खंड कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों और जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 

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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिलोंं में विशेष कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके और उन्हें उनकी सुरक्षा व सम्मान के बारे में चलाई जा रही योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। इस अभियान में लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किये जाने हैं, ऐसे लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाये।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रत्येक जिले के विकास भवन कार्यालय तथा तहसील, विकास खंड कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। इस डेस्क पर शासन की महिलाओं/बालिकाओं संबंधी समस्त कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं/बालिकाओं का विवरण दर्ज किया जाए। उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु फार्म इत्यादि भरवाकर संबंधित विभाग को भेजा जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इस समिति में संबंधित समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य रहेंगे और कार्यक्रम के संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग संयोजक एवं अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल कल्याण विभाग सह-संयोजक होंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग द्वारा जनपद व प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों का समाचार पत्रों से समन्वय करके समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई जाये, जिसमें सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। मंडलायुक्त प्रत्येक जिले  की पाक्षिक समीक्षा करते रहें और जनपदों में समुचित पर्यवेक्षणीय नेतृत्व प्रदान करें। इस समिति में स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों को सूचना विभाग की सहमति से नामित किया जाए। इस अभियान को सफल बनाने के लिये जिलाधिकारी एवं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम का पाक्षिक विवरण अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग को प्रस्तुत किया जाए।


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