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Unlock 5.0 Guideline: 15 अक्टूबर से पटरी पर लौटेगी जिंदगी, समारोहों में अब 200 लोग ले सकेंगे भाग

Unlock 5.0 Guideline त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार ने इसका रंग फीका कर दिया है। लोगों को उम्मीदों के मुताबिक अनलॉक पांच में केंद्र सरकार ने कुछ और ढील दे दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 05:20 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 06:34 AM (IST)
Unlock 5.0 Guideline: 15 अक्टूबर से पटरी पर लौटेगी जिंदगी, समारोहों में अब 200 लोग ले सकेंगे भाग
लोगों को उम्मीद है कि अनलॉक पांच में केंद्र सरकार कुछ और ढील दे सकती है।

लखनऊ, जेएनएन। Unlock 5.0 Guideline: त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार ने इसका रंग फीका कर दिया है। बढ़ते संक्रमण ने सभी आयोजनों पर ब्रेक लगा रखा है। इस बीच राष्ट्रव्यापी अनलॉक का चौथा चरण 30 सितंबर को समाप्त होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन में इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। 

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केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार शाम अनलॉक पांच की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी, लेकिन इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी। स्वीमिंग पूल को खिलाड़ियों के लिए पहले ही खोल दिया गया था, अब उसमें आम लोगों के लिए भी इजाजत होगी। युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय इसके लिए एसओपी जारी करेगा। वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एसओपी जारी करने को कहा गया है। 

समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील : सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील दे दी गई है। पिछले महीने ऐसे समारोहों में 100 लोगों की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि बंद जगह पर समारोह हो रहा है वहां कुल कैपेसिटी के 50 फीसद ही लोग भाग ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसके लिए एसओपी बनाने को कहा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार का निर्णय है कि इस बार न तो पूजा के पंडाल सजेंगे और न ही कहीं पर भी मेला लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा का आयोजन भी सार्वजनिक नहीं होगा बल्कि लोग अपने घरों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित कर पूजन-अर्चन कर सकते हैं।

ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी बंद : मार्च से ही बंद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान से चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। इसके पहले 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति इन्हीं शर्तों के साथ दी गई थी। स्कूलों के लिए हर राज्य अपना-अपना एसओपी बनाएंगे और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग गृहमंत्रालय के साथ मिलकर कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के आने के लिए समय सारणी और एसओपी जारी करेगा। लेकिन शोध या अनुसंधान से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है।

लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी राज्य सरकारें : पिछली बार की तरह इस बार भी गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटनेमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी और राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह 65 साल से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह बरकरार रखी गई है।


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