Lockdown 5 Guideline : कोरोना के एक भी केस पर मोहल्ला या टावर बनेगा कंटेनमेंट जोन
Lockdown 5 UP Guideline चार चरण के लॉकडाउन के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 की ओर कदम बढ़ाया है।
लखनऊ, जेएनएन। चार चरण के लॉकडाउन के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 की ओर कदम बढ़ाया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है, इसलिए शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बहुमंजिला भवन और कार्यस्थल के लिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। एक भी केस कोरोना संक्रमण का सामने आने पर संबंधित मोहल्ले या टावर (बहुमंजिला इमारत) को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा।
- ऐसे निर्धारित होगा कंटेनमेंट जोन शहरी क्षेत्र
- सिंगल केस मिलने पर 250 मीटर के रेडियस में या पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो।
- एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन और उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा।
- आवासीय बहुमंजिला भवन या टावर वाली सोसाइटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टावर या बहुमंजिला भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
- यदि एक सोसाइटी में एक से अधिक टावर में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसाइटी में संबंधित टावर व सार्वजनिक प्रयोग के स्थान जैसे पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
- यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
- यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाते हैं तो पूरा भवन या टावर सील कर दिया जाएगा।
वाणिज्यिक, औद्योगिक भवन और कार्यालयों के लिए : ऐसे संस्थान जहां मरीज काम करता रहा हो, को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन करने के लिए 24 घंटे के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र
- जहां सिंगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी।
- यदि गांव में एक से अधिक केस हैं तो राजस्व ग्राम से संबंधित मजरे की आबादी कंटेनमेंट जोन में होगी। इस गांव के इर्दगिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व गांवों के मजरे बफर जोन में आएंगे।
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