लुंगी पहनकर भारी वाहन चलाया तो होगा चालान, जानिए ट्रैफिक के नए नियम Lucknow News
दैनिक जागरण प्रश्न पहर में एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने दी ट्रैफिक के नए नियमों के बारे में जानकारी।
लखनऊ, जेएनएन। भारी वाहन या पब्लिक सेक्टर और सरकारी वाहन चलाने वाले चालक-परिचालक के लिए वर्दी में रहना अनिवार्य है। भारी वाहन (बस, ट्रक, लोडर, सवारी वाहन आदि) चलाते वक्त लुंगी, बरमूडा या हॉफ पैंट, चप्पल ( जो मानक में नहीं) पहन कर चलाते हैं तो दो हजार रुपये शमन शुल्क भरना होगा।
एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि भारी वाहन चालकों के साथ सरकारी व सवारी वाहन चलाने वालों को वर्दी (पैंट-शर्ट व जूते) अनिवार्य हैं। दुर्घटना के दौरान चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चलाते वक्त ब्रेक, क्लच आदि लेने में कई बार चूक होने की बात सामने आने पर समय-समय पर लोकल सेफ्टी एडवाइजरी जारी की जाती है। इसके तहत लोगों को पैंट, शर्ट और जूते पहनकर वाहन चलाने को कहा जाता है। छोटे वाहनों पर इसका पालन न करने पर चालान का प्रावधान नहीं है।
आइएसआइ मार्क हेलमेट ही मान्य, पगड़ी पहने होने पर ही छूट
हेलमेट हमारी सिर की सुरक्षा के लिए है न कि चालान से बचने के लिए। मानक के अनुरूप (आइएसआइ मार्क) हेलमेट इस्तेमाल न करना भी चालान की श्रेणी में आता है। यह दो पहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों सवारियों के लिए अनिवार्य है। सिर्फ पगड़ी पहने होने पर ही (सिक्ख को) हेलमेट में छूट है, स्कार्फ या अन्य स्थित में नहीं। वाहन के मूल प्रपत्र साथ लेकर चलने से लेकर सीएनजी वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का प्रदूषण संबंधित प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण बिंदु यातायात के नियमों में संशोधन के बाद लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब में एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने दिए। वह बुधवार को दैनिक जागरण कार्यलय में प्रश्न पहर कार्यक्रम में नए नियम को लेकर लोगों को उनके सवालों को जवाब देने के लिए मौजूद थे।
सवाल : हेलमेट को लेकर चालान प्रक्रिया क्या है।
- बालेश्वर चिनहट, अमित श्रीवास्तव, आशियाना
जवाब : दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट मानक के अनुरूप हो। हेलमेट की छूट सिर्फ पगड़ी बांधने वाले (सिक्ख) के लिए है, स्कार्फ बांधे होने पर नहीं।
सवाल : बीएस-4 वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है।
- गिरजा दयाल, ओल्ड हैदराबाद, वीसी जायसवाल, विकासनगर
जवाब : परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन में संशोधन कराना पड़ेगा, जिसके बाद ही प्रदूषण संबंधित प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रदूषण प्रमाणपत्र सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है।
सवाल : वाहन संबंधित कागजों की फोटो कॉपी दिखाने से काम चलेगा या मूल प्रपत्र लेकर चलना अनिवार्य है। [अवधेश कुमार, आशियाना]
जवाब : वाहन का मूल प्रपत्र लेकर चलना अनिवार्य है। फोटो कॉपी मान्य नहीं है। मूल पेपर खोने या क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए परिवहन विभाग की एम परिवहन एप और डीजी लॉकर एप का प्रयोग कर सकते हैं, जो मान्य है।
सवाल : सीनियर सिटीजन के लिए कोई छूट का प्रावधान दिया गया है।
[प्रकाश चंद्र अग्रवाल, सिंगार नगर]
जवाब : अनफिट फॉर ड्राइविंग चालक और सड़क पर चलने वाले दोनों के लिए खतरनाक हैं। इसलिए सीनियर सिटीजन या किसी प्रकार की विकलांगता के नाम पर यातायात नियमों में छूट नहीं दी गई है।
सवाल : पांच साल पहले लाइसेंस खो गया, दोबारा बन सकता है।
[एस कुरील, चिनहट]
जवाब : एफआइआर की कॉपी लेकर आरटीओ कार्यालय जाकर नया लाइसेंस बनवा लीजिए। नियमानुसार जुर्माना भरकर बन जाएगा।
सवाल : ब्लैक फिल्म कितने प्रतिशत की लगवाई जा सकती है।
[प्रभाकर, कृष्णानगर]
जवाब : चार पहिया वाहन में किसी भी प्रकार की फिल्म नहीं लगाई जा सकती। यह पूरी तरह से अवैध है।
सवाल : लाइसेंस किस उम्र तक के लोगों का बन सकता है।
[ उत्कर्ष मिश्र, कुर्सी रोड]
जवाब : लाइसेंस बनवाने के लिए 18 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। 50 सीसी से कम के वाहन के लिए 16 साल उम्र के लोग भी बनवा सकते हैं।
सुरक्षित सफर और चालान से बचना है तो इनका रखें ख्याल
- दोपहिया वाहन सवार हेलमेट का प्रयोग करें
- मानक के आधार पर वाहन चलाते वक्त कपड़े पहने। दुपïट्टा व साड़ी पहने होने पर विशेष ध्यान रखें
- चारपहिया वाहन सवार सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मानक से ज्यादा लोग न बैठे
- वाहन को मॉडिफाइड कराने से पहले नियम का ध्यान रखें
- कार के शीशे पर किसी प्रकार की फिल्म, स्टीकर या विज्ञापन न लगाएं
- हर छह माह पर वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएं
- वाहन के कागज साथ लेकर चलने से अच्छा परिवहन विभाग की एम-एप या डिजिटल एप का प्रयोग करें
- बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाएं
- चालान पर साइन न करने पर भी जुर्माना होता है। यातायात कर्मी को कागज अवश्य दिखाएं