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मकान लेना हो या अपार्टमेंट जरूर मांगे LDA से पास नक्शा, एक्सपर्ट ने किया आगाह

दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में एलडीए सचिव एमपी सिंह ने फोन पर सुनीं जनता की परेशानियां। मकान खरीदने से पहले बताई कुछ अहम बातें।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 07:11 PM (IST)Updated: Wed, 28 Nov 2018 07:11 PM (IST)
मकान लेना हो या अपार्टमेंट जरूर मांगे LDA से पास नक्शा, एक्सपर्ट ने किया आगाह
मकान लेना हो या अपार्टमेंट जरूर मांगे LDA से पास नक्शा, एक्सपर्ट ने किया आगाह

लखनऊ, जेएनएन। अगर आप किसी निजी कॉलोनी में मकान खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट में फ्लैट, आप बिल्डर से पूछिए कि क्या उसके पास एलडीए से स्वीकृत मानचित्र या लेआउट है। अगर है तो उसको दिखाएं। इसकी जांच आप एलडीए में आकर करें। इसके बाद ही संपत्ति खरीदने पर विचार करें। 

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एलडीए के सचिव एमपी सिंह ने ये बात बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनने के दौरान की। उन्होंने दर्जनों फोन कॉलों को सुना और लोगों की परेशानियों के निदान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में अफसरों के दरवाजे हर रोज जनता के लिए खुले हैं, वे अपनी परेशानियां आकर बताएं। हर परेशानी का हल होगा।

सवाल : बसंतकुंज योजना में 2004 से आवंटित प्लाट संख्या डी-2-167 पर अब तक कब्जा नहीं मिला है। जबकि पूरा रुपया जमा है। (सीताराम वर्मा, लखनऊ)

जवाब : बहुत जल्द कब्जा मिलेगा। किसानों और प्राधिकरण के बीच मुआवजा विवाद समाप्त हो चुका है। दिसंबर में मुआवजा वितरण शुरू होगा। 

सवाल : नजूल की भूमि का फ्री होल्ड करवाना है आवेदन किस तरह से होगा। (मुकेश, लालबाग)

जवाब : आवेदन अब ऑनलाइन होगा। जिसमें एलडीए की नई बिल्डिंग में पहली मंजिल पर बैठने वाले नजूल अधिकारी संजय पांडेय से संपर्क किया जा सकता है।

सवाल : ऐशबाग रामनगर में 2003 में जिस भूखंड -76 और 77 की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उस पर अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। (संजय केसरवानी और आनंद स्वरूप ऐशबाग)

जवाब : आवंटन के बाद कब्जा आपका हक है। जल्द ही अवैध बस्ती के खिलाफ कार्रवाई कर के भूखंड पर कब्जा दिलवाया जाएगा।

सवाल : रश्मिखंड में भूखंड संख्या 1-280 की भूमि कम मिली है, समायोजन नहीं दिया जा रहा है।

(गायत्री श्रीवास्तव, आशियाना) 

जवाब : आप अपने दस्तावेजों के साथ एलडीए में आएं।

सवाल : मेरे भवन संख्या 6-599 जानकीपुरम विस्तार की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। (शादाब खान)

जवाब : कोई भी तकनीकी अड़चन न होने की दशा में शीघ्र रजिस्ट्री होगी। आप कार्यालय में आवेदन करें।

सवाल : पूर्व राज्य मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल की भूमि पर हमारी दुकान थी, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। हमारा रोजगार छिन गया क्या करें। (राजकुमार सिंह, गगन प्रताप सिंह, आशियाना)

जवाब : आप लोग कभी कहीं कोई संपत्ति खरीदें तो उसकी जांच करें। एलडीए से पास लेआउट और नक्शा देखें तभी खरीदें। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। एलडीए जब दुकानों की नीलामी करेगा तो आप उसमें भागीदारी कर सकते हैं।

सवाल : देवपुर पारा समाजवादी लोहिया एंक्लेव में कब तक निर्माण होकर कब्जा मिलेगा। (नन्हा सिंह)

जवाब : यहां निर्माण कार्य बहुत तेजी से जारी है। हम बहुत जल्द ही लोगों को कब्जा देंगे। 

सवाल : चिनहट में मेरी शिकायत पर अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश है, इसके बावजूद ढहाया नहीं जा रहा है। (राजकुमार पांडेय, चिनहट) 

जवाब : ध्वस्तीकरण आदेश ये बड़ा जटिल विषय है। हम अवैध निर्माणकर्ता को उसकी बात करने का पूरा मौका देते हैं। ये व्यवस्था अधिनियम में है। इस वजह से ये कई बार लंबे चले जाते हैं।

सवाल : गोमती नगर विराजखंड-4 में एलडीए के आवंटित चबूतरों पर दो मंजिल दुकानें बनाना उचित है। (विकास सिंह, विराजखंड)

जवाब : ये पूरी तरह से गलत है। एलडीए की टीम मौके पर जाकर इसको रुकवा देगी। 

सवाल : मैं अपने आवासीय भूखंड पर क्या चार मंजिला मकान बना सकती हूं। (नीला श्रीवास्तव, 62-पटेल नगर)

जवाब : आमतौर पर आवासीय भूखंड पर जी प्लस टू यानी भूतल के साथ दो और तल अनुमन्य हैं। इससे अधिक नहीं हो सकता है। 

सवाल : प्यारेपुर में जमीन में खतौनी पर मेरा ही नाम दर्ज है, कैसे पता चलेगा कि ये मोहान रोड योजना में अर्जित नहीं है। (अनुराग गुप्ता)

जवाब : खतौनी पर अगर आपका नाम है तो संभव है कि अर्जित से बाहर हो। फिर भी आप एलडीए के अर्जन विभाग से भूमि की जांच करवा कर पुष्टि करवा सकते हैं।

सवाल : एपीआइ अंसल के फेज-2 लेआउट पास हैं। (बसंत सिंह)

जवाब : फेज-1 के तो सारे लेआउट पास हैं। मगर फेज-2 में विवाद हैं। रेरा में भी प्रकरण विचाराधीन हैं।


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