आमिर व उनकी पत्नी पर अब जौनपुर में राजद्रोह का मुकदमा
जौनपुर में फिल्म अभिनेता आमिर खान व उनकी पत्नी किरण पर एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने राजद्रोह व धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने गवाही के लिए सात दिसम्बर की तारीख नियत की है।
लखनऊ। जौनपुर में फिल्म अभिनेता आमिर खान व उनकी पत्नी किरण पर एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने राजद्रोह व धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने गवाही के लिए सात दिसम्बर की तारीख नियत की है।
अधिवक्ता हिमांशु के मुताबिक 23 नवम्बर को एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आमिर खान ने मीडिया के समक्ष कहा कि देश में 6-7 महीने से असुरक्षा, भय और असहिष्णुता का माहौल है। पत्नी किरण ने बच्चे की सुरक्षा के लिए दूसरे देश में बसने की बात कही है। आमिर के इस वक्तव्य से देश की एकता व अखंडता क्षीण हुई व आपसी वैमनस्य की भावना पैदा हुई। सरकार के प्रति घृणा का भाव पैदा करने का प्रयास किया गया जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके पूर्व भी आमिर की फिल्म पीके में भगवान शिव को बाथरूम में बंद करने व अन्य ऐसे दृश्य दिए जिससे वादी व देश के करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई।