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CAA Protest : बिना अनुमति जुलूस निकालने पर संदीप पांडेय समेत 10 गिरफ्तार, मुचलके पर रिहाई

CAA Protest in Lucknow मुचलका भरने पर कुछ देर में रिहाई मिली। 19 दिसंबर को परिवर्तन चौक पर तोडफ़ोड़ करने वाले 24 दोषियों से वसूले जाएंगे 70 लाख।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 09:55 AM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 09:55 AM (IST)
CAA Protest : बिना अनुमति जुलूस निकालने पर संदीप पांडेय समेत 10 गिरफ्तार, मुचलके पर रिहाई
CAA Protest : बिना अनुमति जुलूस निकालने पर संदीप पांडेय समेत 10 गिरफ्तार, मुचलके पर रिहाई

लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में घंटाघर पार्क से गोमतीनगर तक बिना अनुमति जुलूस निकालने की कोशिश करने पर मैग्ससे विजेता संदीप पांडेय समेत 10 लोगों को ठाकुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको निजी मुचलका भरने पर कुछ देर में रिहा कर दिया गया। 

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बीते सोमवार को घंटाघर पार्क से बिना अनुमति के गोमतीनगर के उजरियांव तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी में प्रदर्शनकारी कर रहे थे। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज प्रमोद मिश्र ने बताया कि संदीप पांडेय के नेतृत्व में निकाले जाने वाले जुलूस को रोक दिया गया। इस पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ गए। इंस्पेक्टर ने बताया कि शांति व्यवस्था बिगाडऩे का प्रयास करने पर संदीप पांडेय समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनको बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। 

24 दोषियों से वसूले जाएंगे 70 लाख

बता दें, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर सख्ती जारी है। प्रशासन ने सोमवार को कैसरबाग थाना क्षेत्र के तहत परिवर्तन चौक पर उपद्रव करने वालों में से 24 को दोषी मानते हुए करीब 70 लाख रुपये की धनराशि वसूली के लिए रिकवरी आदेश जारी कर दिया। तीस दिनों के भीतर आरोपियों को राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी।

गौरतलब हो कि राजधानी में 19 दिसंबर को नागरिकता कानून पर संशोधन कानून पास होने के बाद विरोध प्रदर्शनों के बीच जबर्दस्त हिंसा और उपद्रव के दौरान करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति खाक कर दी गयी थी। हिंसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में करीब 150 को नोटिस जारी किया गया था। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट पूर्वी केपी सिंह के आदेश में कहा कि वसूली में संयुक्त तथा पृथक देयता सिद्धांत लागू होगा। यानी संपत्ति के नुकसान के लिए प्रत्येक आरोपी अलग-अलग व सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से संपूर्ण धनराशि के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए किसी आरोपी से या फिर सभी आरोपियों से संयुक्त रूप से वसूली की जा सकती है। सबसे अधिक हिंसा कैसरबाग इलाके में परिवर्तन चौक पर ही हुई थी। करीब पांच से सात हजार उपद्रवियों की भीड़ ने रोडवेज बस के अलावा कई ओबी वैन में आग लगा दी थी। इसके अलावा कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी थी। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश का कहना है कि अभी कई मामलों की सुनवाई चल रही है, पूरे नुकसान की भरपाई होगी। 

19 दिसंबर को हुए हंगामे में क्या हुआ था नुकसान

  • 16 वाहन खाक हुए
  • प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन ओबी वैन, एक बस और दस दोपहिया वाहन परिवर्तन चौक पर जलाए गए। इनका कुल मूल्यांकन 55 लाख 21 हजार रुपये किया गया।
  • परिवहन निगम की एक बस पूरी तरह जली थी और तीन के शीशे तोड़े गए। प्रशासन ने जल कर नष्ट होने वाली बस का आकलन करीब साढ़े आठ लाख रुपये किया।
  • एलडीए ने कुल 2,37,000 रुपये का नुकसान होने की रिपोर्ट दी। इसमें पार्कों की ग्रिल, फुटपाथ, स्टोन क्लैडिंग आदि शामिल थीं। एलडीए की संपत्ति के नुकसान का आकलन 170637 रुपये है। 
  • इसी तरह संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक कार क्षतिग्रस्त होने की आख्या भेजी, जिसका मूल्यांकन दस लाख रुपये है। इस तरह परिवर्तन चौक पर कुल 69 लाख 65 हजार रुपये के नुकसान का आकलन किया गया।
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