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भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 5 को डकैती में सजा

ललितपुर ब्यूरो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला ने लगभग 7

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 12:39 AM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 12:39 AM (IST)
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 5 को डकैती में सजा
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 5 को डकैती में सजा

ललितपुर ब्यूरो :

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला ने लगभग 7 वर्ष पूर्व डकैती के तहत दर्ज कराये गये परिवाद में अहम फैसला सुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह समेत 5 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही कुल 50 हजार रुपया अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि 30 नवम्बर 2011 को कोतवाली महरौनी अन्तर्गत ग्राम सैदपुर निवासी काशीराम पुत्र रामचरन बढ़ई ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि 25 नवम्बर 2011 की दोपहर 3 बजे वह अपने घर से साईकिल से खाद लेकर खेतों की ओर जा रहा था। गाँव के तालाब के नजदीक स्थित मन्दिर के पास ग्राम प्रधान विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह, मुन्ना पुत्र मथुरा, पप्पू उर्फ अनन्दी पुत्र मथुरा, रामदास पुत्र मुन्ना व भज्जाू पुत्र मुन्ना समस्त निवासीगण ग्राम सैदपुर ने उसे रोक लिया। ग्राम प्रधान ने उसे गालिया देते हुये लाठी-कुल्हाड़ी व लातघूंसों से हमला बोल दिया। उसके चिल्लाने पर माँ अस्तौनवारी, पिता रामचरन व पुत्री रजनी उसे बचाने दौड़े, तो हमलावरों ने उनकी भी पिटाई कर दी। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने आकर बीचबचाव किया। इस पर हमलावरों ने उसकी जेब में रखे 5 हजार रुपये, व खाद की बोरी छीन ली। उसकी माँ तत्काल कोतवाली महरौनी पहुँची और पुलिस से कार्यवाही की माँग की, लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट ही दर्ज की और न ही चोटिलों का चिकित्सीय परीक्षण ही कराया। इस सम्बन्ध में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से भी कार्यवाही की माँग की, लेकिन हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकी। मजबूरन, उसे न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ डकैती की धारा 395, 397 के तहत परिवाद दर्ज कर लिया। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों, गवाहों के बयानों व साक्ष्यों को आधार मानकर न्यायालय ने इस मामले के सभी 5 अभियुक्तों विक्रम सिंह, मुन्ना, पप्पू उर्फ अनन्दी, रामदास एवं भज्जाू समस्त निवासीगण ग्राम सैदपुर को डकैती की धारा 395 का दोषी मानते हुये 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 10-10 हजार रुपया अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी। बता दें कि विक्रम सिंह 1 दशक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके है।


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