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युवक के हमलावर को ढाई वर्ष की कैद

ललितपुर ब्यूरो :जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने 6 वर्ष पूर्व ग्रामीण पर तलवार से हमला कर देने क

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Jul 2018 01:19 AM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 01:19 AM (IST)
युवक के हमलावर को ढाई वर्ष की कैद
युवक के हमलावर को ढाई वर्ष की कैद

ललितपुर ब्यूरो :जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने 6 वर्ष पूर्व ग्रामीण पर तलवार से हमला कर देने के मामले में अभियुक्त को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया। मामले के विचारण के दौरान 1 हमलावर की मौत हो चुकी थी।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व 3 अगस्त 2012 को थाना बार अन्तर्गत ग्राम वस्त्रावन निवासी मुरली अहिरवार पुत्र मौजी ने बार पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2 अगस्त की रात नौ बजे उसका भाई संतोष अपने रोड के किनारे स्थित खेत पर बने टपरे पर मौजूद था। तभी गाव के ही जवाहर उर्फ लल्लू यादव पुत्र गोकुल यादव व रामचरन कुशवाहा पुत्र पचू मछली लेकर टपरे पर आये और भाई से मछली बनाने को कहा। इस पर भाई ने इकार कर दिया इस बात पर शराब के नशे में धुत्त दोनों ने उससे गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लल्लू यादव ने भाई पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे भाई लहूलुहान हो गया। वहीं राम चरन ने लात घूसों से पिटाई कर दी। चीख-पुकार सुनकर आस पास के लोग भागकर मौके पर आ गये। इस पर दोनों हमलावर जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गये। इस मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों के खिलाफ धारा 307, 324, 504, 506 व हरिजन एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया साथ ही पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की तब यह से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के दौरान हमलावर जवाहर उर्फ लल्लू की 7 नवम्बर 2012 को मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को अपर जिला शासकीय की दलीलों, गवाहों बयानों व साक्ष्यों को आधार मानकर न्यायाधीश ने हमलावर रामचरन कुशवाहा को धारा 323, 324, 504, 506 में दोषी पाते हुये ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही साढे़ सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे आठ माह की अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी। न्यायालय में अपने फैसले में जुर्माना अदा होने पर इसकी आधी राशि पीड़ित संतोष को देने के आदेश दिये है।

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चोरी से बिजली जलाने पर दो वर्ष का कारावास

कटे कनेक्शन पर कर रहे थे बिजली चोरी

ललितपुर ब्यूरो :

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ईसी ऐक्ट) जगदीश कुमार ने चोरी से बिजली जलाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुये अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में विद्युत बिल बकाया होने पर अभियुक्त का विद्युत कर्मचारियों द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बाबजूद बिना बकाया बिल का भुगतान किये अभियुक्त ने कनेक्शन जोड़कर बिजली चोरी की थी। इस पर अवर अभियंता द्वारा मुकद्मा पंजीकृत कराया गया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि सात मार्च 2011 को ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड ललितपुर के अवर अभियंता अनिल कुमार मिश्र ने जाखलौन पुलिस को दी तहरीर ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ दोपहर करीब 12 बजे थाना जाखलौन अन्तर्गत ग्राम जीरोंन पहुँचे जहाँ इमरत पुत्र घनश्याम के मकान में विद्युत संयोजन लगाया गया था। संयोजन की बकाया धनराशि पर अगस्त 2010 में अस्थाई रूप से उसका विद्युत संयोजन काटा गया था। विद्युत संयोजन काटे जाने के बाबजूद इमरत द्वारा अवैध रूप से बिना बकाया भुगतान किये स्वत: संयोजन जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाया गया था। भुगतान की रसीद दिखाने के बहाने इमरत मौके से चला गया फिर लौट कर नही आया। इमरत द्वारा कटे कनेक्शन के बाबजूद धड़ल्ले से कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। अवर अभियंता ने मौके से 14 मीटर लम्बी दो कोर केबिल को भी जप्त कर सील किया था। इस तहरीर पर जाखलौन पुलिस ने इमरत के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138 (क) के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया था। जाच में पाया गया कि कनेक्शन कट जाने के बावजूद इमरत द्वारा धड़ल्ले से चोरी से बिजली का उपयोग किया। जाखलौन पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की। शुक्रवार को गवाहों के बयानों, साक्ष्यों व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को न्याय संगत मानते हुये न्यायाधीश ने अभियुक्त इमरत को धारा 138 (क) में दोषी पाते हुये दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।


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