मतदाता बनाने को डोर टू डोर जायेंगे बीएलओ
ललितपुर ब्यूरो : अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में अर्
ललितपुर ब्यूरो : अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 1 जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन आदि से सम्बन्धित निर्धारित कार्यक्रम की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे और वंचित रह गये लोगों को मतदाता बनायेंगे।
उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा। प्रत्येक बूथ लेविल अधिकारी के पास अर्हता तिथि 1 जनवरी 2018 के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित पुनर्मुद्रित मूल निर्वाचक नियमावली एवं पूरक-1 उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग वह घर-घर जाकर सर्वेक्षण हेतु करेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारी को उनके पास उपलब्ध नामावली से यह जानकारी होगी कि परिवार के सभी पात्र व्यक्तियों के नाम नामावली में सम्मिलित हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके एवं किन्ही कारणों से उनके नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होने से छूट गये हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान उनसे फार्म-6 भराया जायेगा। सम्बन्धित सूचनायें बीएलओ रजिस्टर में अंकित करायी जायेंगी, जिसमें मतदाता का मोबाइल नम्बर, ईमेल आइडी (ऐच्छिक), 10 से अधिक मतदाताओं वाले मकान नम्बर एवं जिन परिवारों में महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या दो गुनी या उससे अधिक है, उनका भी अंकन बीएलओ रजिस्टर में किया जायेगा। बूथ लेविल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य 30 जून तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जिन घरों में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है अथवा फार्म-6 लेकर नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है, उनसे फार्म-6 भरवाया जायेगा। सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ अपने से सम्बंधित क्षेत्र के समस्त नये मकानो एवं नई कॉलनियों के मकानों का भी सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष की आयू पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने हेतु संबंधित मतदाता से फार्म-6 भरा लिया जायेगा तथा उसे संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान की जाने वाली कार्यवाही हेतु अनुरक्षित किया जायेगा। घर-घर भ्रमण के दौरान दिव्याँग मतदाताओं से सम्बन्धित श्रेणीवार चिह्नाँकन करते हुए इसकी सूचनायें तैयार कर अनुरक्षित की जायेंगी। भ्रमण के दौरान अर्ह दिव्याँग व्यक्तियों का नाम निर्वाचन नामावली में किन्हीं कारणों से शामिल नहीं किया जा सका हो, तो सम्बंधित से बीएलओ अधिकारी द्वारा फार्म-6 भरवाया जायेगा। उक्त अवधि में सम्भावित डी-डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन भी घर-घर जाकर किया जायेगा तथा फार्म-7 के आधार पर एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ को घर-घर सत्यापन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 7, 8 एवं 8ए उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वार घर-घर भ्रमण किये जाने की अवधि तथा ग्राम सभाओं इत्यादि में होने वाली खुली बैठक का प्रचार प्रसार शहरी क्षेत्र में रिक्शों पर लाउड स्पीकर लगाकर तथा देहाती क्षेत्रों में डुगडुगी बजवाकर किया जायेगा। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण सतर्कता के साथ की जाये, जिससे किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित न रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह लोधी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।