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टेरर फंडिग के आरोपित अशोक खराडे की जमानत अर्जी खारिज

संवादसूत्र लखीमपुर जिले के चर्चित टेरर फंडिग के मुकदमे की मंगलवार को सीजेएम की कोर्ट में सुनवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 10:52 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 10:52 PM (IST)
टेरर फंडिग के आरोपित अशोक खराडे की जमानत अर्जी खारिज
टेरर फंडिग के आरोपित अशोक खराडे की जमानत अर्जी खारिज

लखीमपुर : जिले के चर्चित टेरर फंडिग के मुकदमे की मंगलवार को सीजेएम की कोर्ट में सुनवाई की गई। जहां आरोपित अशोक खराडे की जमानत अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई की गई। सीजेएम विकास श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद आरोपित अशोक खराडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व मुकदमें के आरोपित सिराजुद्दीन, मुमताज, सदाकत व फहीम समेत पांच आरोपितो की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है। एटीएस के विवेचक शैलेन्द्र सिंह राठौर ने विवेचना के पूरे होने पर आरोपित समीर सलमानी, उमेद अली, एराज, सिराजुद्दीन, मुमताज, सदाकत, फहीम माइकल, पीटर हरमन, अशोक खराडे समेत दस आरोपितों के खिलाफ सीजेएम की कोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एक आरोपित सदाकत बरेली जेल से पेशी पर हाजिर अदालत नही आ सका जिसके चलते मुकदमे की अगली करवाई नही हो सकी, मुकदमे की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।

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ये था मामला

कोतवाल निघासन दीपक शुक्ल ने नौ अक्टूबर को अपनी टीम के साथ निघासन कस्बे से संजय अग्रवाल, समीर सलमानी, उम्मेद अली और इराज को गिरफ्तार किया था। इनके पास से लगभग पांच लाख रुपयों की भारतीय व नेपाली रुपये बरामद हुए किये थे पूछताछ के दौरान मामला टेरर फंडिग से जुड़ा होना पाया गया और मामले की विवेचना एटीएस को सौप दी गयी।


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