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कुर्की की कार्रवाई को पुलिस ने दो दिन के लिए टाला

मैलानी (लखीमपुर) : एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट के आरोपित के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 11:08 PM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 11:08 PM (IST)
कुर्की की कार्रवाई को पुलिस ने दो दिन के लिए टाला
कुर्की की कार्रवाई को पुलिस ने दो दिन के लिए टाला

मैलानी (लखीमपुर) : एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट के आरोपित के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय के आदेश पर आरोपित के घर कुर्की करने पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों की गुहार पर दो दिन की मोहलत दी है। गौतमनगर वार्ड निवासी असलम पुत्र अली शेर के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपहरण, एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लंबित है।

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अभियोग का अरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। न्यायालय ने कई बार आरोपित असलम की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने और न्यायालय में स्वयं हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी किया था। एसआइ एके मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम कुर्की वारंट के अनुपालन में आरोपित के घर गई और सामान को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की। इस बीच परिवारीजनों की गुहार पर पुलिस ने दो दिन की मोहलत दी है। अब कुर्की की कार्रवाई दो दिन के बाद थाना पुलिस करेगी।


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