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अब वृद्ध किसानों को मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन की सौगात

जना की सौगात मिलने जा रही है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 09:48 PM (IST)
अब वृद्ध किसानों को मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन की सौगात
अब वृद्ध किसानों को मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन की सौगात

लखीमपुर : खीरी जिले के नब्बे हजार से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री मानधन योजना की सौगात मिलने जा रही है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के खीरी जिले में करीब 90 हजार लघु व सीमांत किसानों को ही लाभ मिल सकेगा। लघु व सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। खास बात ये है कि अगर पति-पत्नी दोनो भूमि धरी किसान हैं तो दोनो को इस योजना का लाभ जीवन के अंत तक मिलेगा।

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ये भरनी होगी साठ साल तक किश्त

योजना के अनुसार 18 से 40 वर्ष आयु तक के किसान अपना आधार कार्ड व बैंक पासबुक ले जाकर कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें किसान को आयु के अनुसार न्यूनतम 55 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह किस्त भरनी होगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसान को 55रुपये और 40 वर्ष की आयु वाले किसान को 200 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष देनी होगी इतनी ही धनराशि सरकार जमा करेगी।

ऐसे करें आवेदन

18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान लोकवाणी केंद्र या जनसेवा केंद्र से अपने आधार व जमीन के कागज लेजाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका कोई भी शुल्क नहीं देय होगा। आवेदन का पैसा भी सरकार देगी। आवेदन केवल ऑनलाइन ही हो सकेगा। स्वनामांकन के लिए मानधनडॉटइनआबलिकव्यापारी पर विजिट करें।

खीरी जिले को मिला 90000 का लक्ष्य

कृषि उपनिदेशक टी एम त्रिपाठी ने बताया कि जिले में करीब 90 हजार किसानों का योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य है। इसके लिए उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी व जिला कृषि अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें किसान के खाते से निर्धारित किस्त स्वत: जमा होती रहेगी। किसान अपनी इच्छानुसार किसान सम्मान निधि वाला खाता नंबर दे सकता है या अन्य भी।

जिम्मेदार की सुनिए

योजना में 18 से 40 वर्ष तक आयु निर्धारित होने से इसका लाभ कम किसानों को मिल पाएगा। माना जा रहा है कि इस आयु में लगभग सभी किसानों के माता-पिता जीवित होते हैं। इससे भूमि भी उनके नाम पर दर्ज होने के साथ आयु भी 40 वर्ष के पार हो चुकी होगी। इससे वह योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं उनके रहते बच्चों के नाम भूमि भी कम ही लोगों के पास होगी।

उपनिदेशक कृषि, टीएम त्रिपाठी


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