रै¨गग करने वालों का हो सकता है प्रवेश रद
लखीमपुर : वाईडी कॉलेज में रै¨गग करने वाले छात्रों-छात्राओं का प्रवेश ही नहीं रद्द हो
लखीमपुर : वाईडी कॉलेज में रै¨गग करने वाले छात्रों-छात्राओं का प्रवेश ही नहीं रद्द हो सकता बल्कि उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। इस बात की जानकारी आज यहां आयोजित एक कार्यशाला में दी गई। वाइडी कॉलेज के स्वर्ण जयंती हाल में एंटी रै¨गग जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें यूजीसी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2009 के एंटी रै¨गग रेगुलेशन एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए एंटी रै¨गग कमेटी के संयोजक डॉ. डीके ¨सह ने बताया कि आगामी वर्ष में जूनियर छात्रों का यदि सीनियर छात्र उत्पीड़न करते हैं, तो उन्हें न केवल दंडित किया जा सकता है। बल्कि महाविद्यालय से उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अंजली मिश्रा के संचालन में संयोजक डॉ. डीके ¨सह ने रै¨गग की व्याख्या करते हुए बताया कि यूजीसी के मुताबिक यदि कोई छात्र-छात्राएं जिनका मौखिक शब्द से या मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है,अथवा मन में भय उत्पन्न किया जा रहा है, तो यह रै¨गग की श्रेणी में आता है। महाविद्यालय की एंटी रै¨गग कमेटी के सदस्य अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. ज्योति पंत एंटी रै¨गग जैसे अभिशाप के विविध मामलों का डाटा देते हुए अंत में हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। चीफ प्रॉक्टर डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि कॉलेज का अनुशासन मंडल अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है कि कालेज परिसर में कोई रै¨गग न हो। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. डीएन मालपानी ने सभी को धन्यवाद दिया।