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रात नौ से सुबह छह बजे तक नाइट क‌र्फ्यू

खीरी जिले में कोरोना संक्रमण का शिकंजा कसता जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 11:37 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 11:37 PM (IST)
रात नौ से सुबह छह बजे तक नाइट क‌र्फ्यू
रात नौ से सुबह छह बजे तक नाइट क‌र्फ्यू

लखीमपुर: खीरी जिले में कोरोना संक्रमण का शिकंजा कसता जा रहा है। एक दिन पहले ही 105 मरीज मिले थे, बुधवार को 169 नए मरीज मिले हैं। जिससे जिले में एक्टिव केस 600 से ज्यादा हो गए हैं। डीएम शैलेंद्र सिंह ने कोरोना को देखते हुए रात नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक नाइट क‌र्फ्यू का निर्देश जारी कर दिया। प्रशासन का यह निर्देश बुधवार से ही लागू हो गया। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने और चेकिग अभियान के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस को भी आगाह कर दिया है कि वह संक्रमण रोकने की दिशा में पहले जैसी ड्यूटी शुरू करें।

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शासन की गाइडलाइन के मुताबिक, जिन जिलों में सौ से अधिक मरीज मिल रहे हैं या जहां एक्टिव केस 500 से अधिक हैं, वहां नाइट क‌र्फ्यू का प्रावधान है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके तहत राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अ‌र्द्धसरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने, संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट रहेगी। इसके साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने-जाने वाले को बाधित नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया कि रात में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जगसड़ केयर सेंटर पूरी तरह सक्रिय है। वहां मरीज भर्ती किए गए हैं। जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, सीएससी, पीएचसी सहित 102 स्थानों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। एसपी विजय ढुल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कोरोना काल में खुद को सुरक्षित करते हुए निर्देशों का पालन कराए।

व्यापारियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील पलिया नगर व्यापार मंडल के महामंत्री अमित महाजन ने व्यापारियों से कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करने की अपील की है। व्यापारियों से कहा है कि पूर्व की व्यवस्था का स्वत: पालन करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारी वर्ग व उनकी दुकानों व प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारियों व ग्राहकों का संक्रमण से बचाव हो सके। दुकान पर सभी लोग मास्क लगाए और दुकान के बाहर रस्सी बांधे ताकि ग्राहक दुकान के अंदर प्रवेश न कर सकें।


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