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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

पत्नी की हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध होने पर जिला जज मुकेश मिस्त्र ने आरोपित पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Dec 2020 10:38 PM (IST)Updated: Fri, 11 Dec 2020 10:38 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

लखीमपुर : पत्नी की हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध होने पर जिला जज मुकेश मिस्त्र ने आरोपित पति को उम्रकैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविद त्रिपाठी ने बताया कि थाना मैलानी के ग्राम कोरियाना निवासी मुकदमा वादी कविराम की बहन श्रीमती उर्फ ओमवती की शादी घटना से छह साल पूर्व जिला सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के गांव बल्लीपुर निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। दो बच्चे भी हुए। अभियुक्त अनिल कुमार वर्ष 2015 में घटना से छह दिन पूर्व ससुराल आया था। छह मई 2015 को सुबह नौ बजे अनिल कुमार व ओमवती जंगल के पास खेत में बनी झोपड़ी में फूस निकालने गए थे। शाम 5:15 बजे गांव के छत्रपाल की पत्नी जंगल में भैंस चराने गई थी। उसने आकर बताया कि ओमवती को उसका पति कुल्हाड़ी से मार रहा है। उसने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारने दौड़ा। सूचना पर वादी, उसका भाई रामनिवास, मां शकुंतला मौके पर गए तो देखा ओमवती मरी पड़ी थी। अभियुक्त अनिल हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ भागा। गांव वालों की मदद से उसे पकड़ लिया। घटना की रिपोर्ट थाना मैलानी में दर्ज हुई। मुकदमा जिला जज की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी कविराम, रामनिवास, सोमवती, शकुंतला समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला जज मुकेश मिस्त्र ने अभियुक्त अनिल कुमार को उम्रकैद व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

फांसी लगाकर नवविवाहिता ने की खुदकुशी ईसानगर थानाक्षेत्र के गांव खजुहा में एक नव विवाहिता ने शुक्रवार की शाम फांसी लगा ली।

गांव खजुहा निवासी अरमान की(22) वर्षीय पत्नी नासरीन ने देर शाम घर ही में फांसी लगा ली।बताया जाता है कि नासरीन की शादी करीब छह माह पूर्व ही हुई थी। शुक्रवार को पति की गैर मौजूदगी में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। पृथ्वीपुरवा थाना मोतीपुर जिला बहराइच निवासी मृतका के परिजनों ने कोई आरोप नही लगाया है।


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