विक्रेताओं को बतानी होगी खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट
मिठाई दालमोठ इत्यादि खुली खाद्य सामग्री बेचने वालों को अब यह भी बताना होगा कि उनकी मिठाई कब एक्सपाय होगी।
लखीमपुर : मिठाई, दालमोठ इत्यादि खुली खाद्य सामग्री बेचने वालों को अब यह भी बताना होगा कि वे जो कुछ भी खाने-पीने का सामान खुला हुआ बेच रहे हैं, वह कितने दिन का है और कब तक खर्च कर लिया जाए, जिससे खराब न हो। इसके लिए उन्हें अपनी दुकान पर एक सूची लगानी होगी, जिसमें खाद्य सामग्री का नाम और उसके बनाने की तारीख के साथ-साथ वह कब तक खराब होगी, लिखना होगा। यह नियम बड़े दुकानदारों समेत सड़क पर फेरी लगाने वालों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहकों को अब खराब या सड़ी हुई खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी।
शहर में मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री बेचने वालों को अपनी दुकान पर रखी खाने-पीने की सामग्री के साथ में उसके बनाने की तिथि लिखनी होगी, यही नहीं वहां पर यह स्लिप भी लगानी होगी। जिस पर यह भी लिखा होगा कि उनका बनाया हुआ खाने का पीने का सामान कितने दिन तक चलेगा और यह कितने दिन में खराब हो जाएगा। जिला अभिहीत अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि शासन की ओर से यह निर्देश दिया गया है, जिससे लोगों को खराब खाद्य सामग्री न मिले और बीमारियां न बनें। इसके लिए शहर के फेरी वालों से लेकर के और बड़े दुकानदारों तक को इस नियम का पालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।