दिनदहाड़े हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा
धारदार हथियार से हमला करते हुए दूधिए को दिनदहाड़े मौत के घाट उतारने के मामले में आरोप सिद्ध हो एडीजे कोर्ट 6 के न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि सिगाही थाना क्षेत्र के खैरीगढ़ गांव का रहने वाला राम मनोरथ दूध का व्यवसाय करता था।
लखीमपुर: धारदार हथियार से हमला करते हुए दूधिए को दिनदहाड़े मौत के घाट उतारने के मामले में आरोप सिद्ध हो एडीजे कोर्ट 6 के न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि सिगाही थाना क्षेत्र के खैरीगढ़ गांव का रहने वाला राम मनोरथ दूध का व्यवसाय करता था। वह साइकिल से गांव गांव दूध बेचता था। थाना क्षेत्र के ही मसुरहा गांव का रहने वाला निर्मल सिंह उर्फ निम्मा भी पहले दूध बेचा करता था। किसी बात को लेकर निर्मल सिंह राम मनोरथ से रंजिश रखता था। 17 मई 2007 की सुबह करीब दस बजे राम मनोरथ साइकिल से दूध बेचने बेलरायां जा रहा था। तभी इच्छानगर के रास्ते पर अमवा पुल के पास पहुंचा तभी निर्मल सिंह ने मैगलगंज के ग्राम खूंटी के रहने वाले कृष्ण कुमार के साथ मिलकर राम मनोरथ पर बांके से हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी। मृतक राम मनोरथ के भाई मौजीलाल की तहरीर पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान निर्मल सिंह व कृष्ण कुमार के नाम प्रकाश में आए दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर आलाकत्ल बांका भी बरामद कर लिया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दोनों अभियुक्तों निर्मल सिंह व कृष्ण कुमार को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।