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विवादित रास्ते से ताजियों को निकालने पर कोर्ट ने लगाई रोक

लखीमपुर : थाना खीरी क्षेत्र के भीराघासी में विवादित रास्ते पर ताजियों को निकालने पर कोर्ट न

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 10:42 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 10:42 PM (IST)
विवादित रास्ते से ताजियों को निकालने पर कोर्ट ने लगाई रोक
विवादित रास्ते से ताजियों को निकालने पर कोर्ट ने लगाई रोक

लखीमपुर : थाना खीरी क्षेत्र के भीराघासी में विवादित रास्ते पर ताजियों को निकालने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ताजियों को नए पक्के रास्तों पर निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव वासियों व ताजियेदारों से वार्ता कर मामले का समाधान कर दिया गया है। विवादित रास्ते का डीएम शैलेंद्र कुमार ¨सह, एसपी रामलाल, सीओ आरके वर्मा, एसडीएम सदर ने पुलिस फोर्स के साथ मौके का निरीक्षण किया और लोगों से कोर्ट के आदेश का पालन करने व विवादित रास्ते से ताजियों को न निकालने की अपील की। मुहर्रम के मौके पर क्षेत्र के निजामपुर, शैलगांव व भीराघासी के ताजिये वर्षों के परंपरागत रास्ते से होकर गुरुखेत में दफन किए जाते हैं। रास्ते में पड़ने वाले खेत को लेकर काफी दिनों से विवाद था। कुछ वर्षों पूर्व विवादित जमीन का पट्टा महोलीपुरवा मजरा भीराघासी निवासी वीरेंद्र बहादुर ¨सह के नाम हो गया। वीरेंद्र बहादुर ¨सह ने अपने पट्टे वाले खेत से ताजियों को निकालने पर विरोध जताया और कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया। विवादित खेत के मामले में न्यायालय में लंबित मुकदमा वीरेंद्र बहादुर बनाम फैय्याज खान में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 20 अगस्त 2018 को विवादित खेत से ताजियों को निकालने पर रोक लगा दी। साथ ही ताजियों को पक्के रास्ते से निकाले जाने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश की जानकारी होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और निजामपुर, शैलगांव व भीराघासी के तजियेदारों से वार्ता कर न्यायालय के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को डीएम, एसपी ने मौके का निरीक्षण कर लोगों से वार्ता की। मुहर्रम को शांति पूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। डीएम शैलेंद्र कुमार ¨सह ने बताया कि तीनों गांव के ताजियेदार कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

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