पुत्री के प्रेमी की हत्या में दोषी को उम्रकैद
डंडे से प्रहार कर से युवक को किया था जख्मी। अस्पताल ले जाने से पहले हुई थी मौत। अभियुक्त को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड।
लखीमपुर : पुत्री के प्रेम प्रसंग की शंका होने पर आरोपित ने प्रेमी की हत्या कर दी थी। मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला सत्र न्यायाधीश शिव शंकर प्रसाद ने आरोपित को उम्रकैद व 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना भीरा के चंदपुरा निवासी मुकदमा वादी संजय के छोटे भाई सरवन से अभियुक्त संतोष को पुत्री का प्रेम प्रसंग होने की शंका थी। 24 सितंबर 2012 को वादी का छोटा भाई सरवन, कल्लू के आंगन में चारपाई पर लेटा था। रात आठ बजे अभियुक्त संतोष ने सरवन के सिर पर डंडे से प्रहार कर लहुलुहान कर दिया। घायल अवस्था में सरवन को अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन सरवन ने दम तोड़ दिया। सरवन के भाई संजय की तहरीर पर थाना भीरा में अभियुक्त संतोष के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविद त्रिपाठी ने मुकदमे के समर्थन में वादी संजय, विनोद, डॉ. राजेंद्र, एसआइ सुंदर लाल, विवेचक कौशलेंद्र सिंह समेत सात गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश शिव शंकर प्रसाद ने अभियुक्त संतोष को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।