Move to Jagran APP

खीरी जिले के 15000 दुकानदारों को भी पेंशन की सौगात

कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 10:31 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 10:31 PM (IST)
खीरी जिले के 15000 दुकानदारों को भी पेंशन की सौगात
खीरी जिले के 15000 दुकानदारों को भी पेंशन की सौगात

लखीमपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों को पेंशन की बड़ी सौगात दी है। व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना पेंशन स्कीम दी है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना एक तरह से छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है। जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। योजना से जुड़ने वाले कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें उम्र के आधार पर प्रतिमाह अंशदान करना होगा । इस योजना में दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। खीरी जिले में 15,000 से अधिक छोटे व्यापारी हैं इनमें से पेंशन योजना का फायदा करीब 5 हजार खुदरा कारोबारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को मिलेगा।

loksabha election banner

किसको मिलेगा फायदा

डेढ़ करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, खुद का काम करने वाले और खुदरा कारोबारियों, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे सभी इस योजना को अपना सकते हैं। स्वनियोजित दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट एजेंट, लघु होटल एवं रेस्तरां मालिक एवं अन्य लघु व्यापारी हैं।

पेंशन योजना के लिए अंशदान

18 से 40 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह आयु के अनुसार व्यापारी द्वारा अंशदान जमा किया जाएगा। उतनी ही धनराशि केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में जमा करेगी।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी। योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है। खास बात है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाते के अलावा अन्य किसी अभिलेख की जरूरत नहीं होगी। नामांकन निश्शुल्क होगा। नामांकन शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जन सुविधा केंद्र को भुगतान किया जाएगा। अधिक जानकारी निकटतम सीएचसी सेंटर या जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

एखलाक अहमद, सहायक श्रमायुक्त, लखीमपुर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.