विधायक अजय लल्लू के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार व विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कुशीनगर विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने विधायक व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू व रणविजय दूबे के विरुद्ध सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
कुशीनगर: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार व विशेष न्यायालय एमपी, एमएलए कुशीनगर विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने विधायक व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू व रणविजय दूबे के विरुद्ध सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने सेवरही पुलिस को आदेश दिया है कि वह विधायक व दूबे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे। सेवरही कस्बे के वार्ड संख्या चार निवासी राजू गुप्ता ने सेवरही थाने में 17 मार्च 1998 को अजय कुमार लल्लू व रणविजय दूबे निवासी सेवरही के विरुद्ध मोबिल छिड़क कर बेल्ट से मारने-पीटने तथा जान की धमकी देने की शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में धारा 323, 504, 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले में विधायक लल्लू व दूबे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। सोमवार को भी सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष अनुपस्थित रहा। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए विधायक अजय कुमार लल्लू व रणविजय दूबे के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। विधायक लल्लू ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी नहीं है। अदालत के आदेश का सम्मान किया जाएगा।