हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपित दोषमुक्त
नगर पालिका परिषद के समीप गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के मामले में 19 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दोनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
कुशीनगर: नगर पालिका परिषद के समीप गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के मामले में 19 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दोनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। घटनाक्रम के बारे में बताया गया कि वादी मुकदमा महंथ विवेकनाथ ने कोतवाली पडरौना में तहरीर देकर सूचना दी कि 12 जनवरी 2000 को मुकदमें की पैरवी कर लौटते समय सुबह 11 बजे नगरपालिका परिषद कार्यालय के समीप बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे से फायर किया, तो वह जान बचाने के लिए दूसरे के घर में घुस गया। बाजार के लोगों ने दौड़ा कर एक बदमाश को पकड़ लिया, तो दूसरा बाइक चालक भागने में सफल रहा। इस मामले में पुलिस ने राजेश नाथ व प्रवीण कुमार निवासी सहोदर पट्टी थाना जटहां बाजार के खिलाफ हत्या के प्रयास व साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष दाखिल पत्रावलियों, साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंभूनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण दलीलें पेश की। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को दोष मुक्त होने की सजा सुनाई।