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मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

जिले के हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के बाघनाथ तिराहे पर चार वर्ष पूर्व मार्ग दुर्घटना में हुई लैब तकनीशियन की मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय संख्या एक में वाद चला। मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज ज्योति कुमार त्रिपाठी ने 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 11:46 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 11:46 PM (IST)
मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

कुशीनगर : जिले के हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के बाघनाथ तिराहे पर चार वर्ष पूर्व मार्ग दुर्घटना में हुई लैब तकनीशियन की मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय संख्या एक में वाद चला। मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज ज्योति कुमार त्रिपाठी ने 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।

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अधिवक्ता वकील राव के अनुसार हाटा कोतवाली के पिपरही भड़कुड़वा निवासिनी पत्नी वसुंधरा सिंह की ओर दायर याचिका में कहा गया कि दो जनवरी 2016 की सुबह नौ बजे पति प्रदीप सिंह तैनाती स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलुआ जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कार ने ठोकर मार दी, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस प्रकरण में न्यायालय ने मृतक परिजनों को 38 लाख 97 हजार सात सौ 75 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है। साथ ही दौरान मुकदमा सात फीसद ब्याज भी जोड़ा जाएगा।


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