भवनों में लगेगा रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम
कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भवन का नक्शा तभी पास होगा जब उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम बनेगा।
कुशीनगर: कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भवन का नक्शा तभी पास होगा, जब उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम बनेगा। नियम का उल्लंघन कर भवन बनाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे में यदि मानकयुक्त भवन में सिस्टम लगा नहीं मिला तो भवनों को सील कर उनके विरुद्ध शमन जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम के भवन कार्रवाई के प्रावधान से मुक्त है। भवनों में मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिग (वर्षा जल संचयन) की व्यवस्था आवश्यक है। सरकार द्वारा 300 वर्ग मीटर के भू-भाग या इससे अधिक क्षेत्र में निर्मित सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कार्यालय, विद्यालय, होटल, धर्मशाला, आवासीय भवन और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। कसाडा क्षेत्र में अब तक 43 ऐसे भवनों को चिह्नित किया गया है, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अन्य भवनों के चिह्नीकरण की कार्यवाही जारी है। कुछ लोगों द्वारा कसाडा से पत्राचार किया गया है। कुछ ने यथाशीघ्र व्यवस्था कर लेने की सूचना दी है। कसाडा के अवर अभियंता द्वारा सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/सचिव कसाडा ने मानक में आने वाले भवन मालिकों को पत्र प्रेषित कर रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सचिव कसाडा अभिषेक पांडेय ने कहा है कि वर्षा जल संचयन के लिए सभी लोगों को हार्वेस्टिग की व्यवस्था करनी चाहिए, पर 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भवन स्वामियों को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना है। यदि कोताही हुई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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