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मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं आधार कार्ड

प्रश्न पहर : जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने दिये पाठकों के सवालों के जवाब।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 05:03 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 05:03 PM (IST)
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं आधार कार्ड
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं आधार कार्ड

लखनऊ(जेएनएन)। मतदाता सूची का पुनरीक्षण अब तीस नवंबर तक चलेगा। अगर किसी ने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में नहीं अपडेट कराया है तो उसके लिए अभी समय है। पुनरीक्षण अभियान में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की पूरी हो गयी है या एक जनवरी 2019 को पूरी होने वाली हो आवेदन कर सकता है। राजधानी में 18 नवंबर को एक बार फिर विशेष अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में दिए। 

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सवाल: मतदाता सूची में आवेदन करने के लिए गया था। बीएलओ ने आधार कार्ड नहीं होने पर आवेदन देने लेने से मना कर दिया। नाम जोडऩे के लिए क्या करूं।

(आशा मिश्रा, विकासनगर)

जवाब: मतदाता सूची में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आवेदक के पास कोई भी सरकारी अभिलेख होना चाहिए, जिसमें उसका पता दर्ज हो। अगर नहीं है तो किरायेदारी एग्रीमेंट से भी आवेदन किया जा सकता है। 

सवाल: पत्नी का नाम तो मतदाता सूची में जुड़ गया है, लेकिन अब तक उसका मतदाता पहचान पत्र नहीं आया है। 

(जावेद अहमद, सआदतगंज)

जवाब: अगर मतदाता सूची में नाम जड़ गया है और आपने कार्ड के 25 रुपये शुल्क जमा किया है तो फिर जल्द ही कार्ड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

सवाल : अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर चला गया है या फिर मृत हो गया है तो उसके लिए क्या किया जाए।   

(अशोक मिश्र, मशकगंज)

जवाब: अगर कोई मतदाता जिंदा नहीं है या कहीं दूसरी विधानसभा में रहने के लिए चला गया है तो फिर उसका नाम सूची से हटाया जाएगा। इस तरह के किसी भी व्यक्ति के बारे में इलाके के बीएलओ या फिर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित किया जा सकता है। सत्यापन के बाद उसका नाम हटा दिया जाएगा।

सवाल: दो साल पहले पत्नी का नाम संशोधित कराया था। अब तक उसका संशोधित मतदाता पहचान पत्र नहीं आया है। (फैजी, अंबेडकरनगर)

जवाब: बीएलओ से संपर्क करिए। हो सकता है कि डुप्लीकेट कार्ड के लिए फीस नहीं जमा की हो। प्रारूप-8 भरकर शुल्क जमा कीजिए कार्ड मिल जाएगा।

सवाल: वोटर आइडी कार्ड में संशोधन है। क्या करें।  (अभिषेक, सिधौली)

जवाब: इसके लिए प्रारूप-8 भरना होगा। इसके अलावा 25 रुपये शुल्क जमा करना होगा। नया कार्ड जारी हो जाएगा।

सवाल: वोटर कार्ड है, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है। इसकी वजह से गत चुनाव में वोट नहीं डाल सका था। (संतोष साहू, गोमतीनगर)

जवाब: जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र हो तो नाम भी सूची में हो। अक्सर हो जाता है कि पुनरीक्षण के दौरान किसी वजह से नाम सूची से हट जाता है। इसलिए जब भी पुनरीक्षण चले तत्काल बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम दुरुस्त कराएं। फिलहाल आप फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में अपडेट कर लें।  

सवाल: छह महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक मतदाता पहचान पत्र नहीं आया है।  (जयंती चंद्रा, रिटायर्ड आईएएस)

जवाब: मतदाता पहचान पत्र अब तक बाहर से प्रिंट होकर आ रहे थे इसलिए समय लग रहा है। लेकिन अब यहीं पर इसकी प्रिंटिंग की व्यवस्था की जा रही है। यहां प्रिंटिंग होने से इसमें देर नहीं लगेगी। आप अपने कार्ड के लिए क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क करें। 

सवाल: मतदाता सूची के लिए क्या फिर से अभियान चलेगा। (अभय राज सिंह, विकासनगर सीनियर सिटीजन सोसायटी)

जवाब: भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य बढ़ा दिया है। 18 नवंबर को विशेष दिवस रहेगा। सभी केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे।

सवाल: सरोजनीनगर विधानसभा का वोटर हूं। मेरा नाम सूची में जुड़ गया, लेकिन अब तक मतदाता पहचान पत्र नहीं आया है। (पराग त्रिवेदी, वृंदावन कॉलोनी)

जवाब: बहुत से लोगों के मतदाता पहचान पत्र अब तक नहीं आए हैं। मतदाता पहचान पत्रों की छपाई का काम चल रहा है। आप अपने इलाके के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

सवाल: मुझे मतदाता पहचान पत्र मिल गया है, लेकिन उसमें फोटोग्राफ किसी और का लगा है। क्या करें। (विजय कुमार, पुलिस लाइन)

जवाब: इसके लिए आप अपने संबंधित बीआरसी सेंटर पर संपर्क करें। प्रारूप 8-ए भरकर साथ में शुल्क जमा करें। आपका संशोधित मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा।

सवाल: मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन कराए एक महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक कार्ड नहीं आया। (एसपी दीक्षित, अंसल एपीआइ)

जवाब: पुनरीक्षण तीस नवंबर तक चलेगा। इसके बाद ही नए आवेदनों की फीडिंग कर कार्ड बनने के लिए भेजा जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। 15 जनवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके बाद ही कार्ड की डिलीवरी होगी।

सवाल: मैंने अपने बेटे को आइटीआइ अलीगंज स्थित बीआरसी पर आवेदन जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां सुपरवाइजर ने लेेने से मना कर दिया। उसने कहा कि बीएलओ के पास जमा करो।

जवाब: किसी भी बीआरसी पर आवेदन फार्म जमा किया जा सकता है। यह जांच का विषय है कि किस वजह से फार्म जमा करने से मना किया। आप संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सवाल: मेरा नाम नगर निगम चुनाव की सूची में कट गया था। गत चुनाव 2014 में था। क्या इस बार होगा।(हरिओम शुक्ला, आलमबाग )

जवाब: पहले एक बात जान लीजिए। नगर और विधानसभा-लोकसभा और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची एक नहीं होती है। तीनों सूची अलग-अलग होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पुनरीक्षण हो अपने बीएलओ से संपर्क कर सूची देख लें। इससे समय रहते पता चल जाएगा कि नाम है या नहीं। 

सवाल: पिछले साल दिसंबर में आवेदन फार्म जमा किया था। अब तक घर के तीनों सदस्यों के कार्ड नहीं आए। जबकि जिन लोगों ने बाद में बनाए उनके कार्ड आ गए। (पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, स्नेहनगर)

जवाब: अगर ऐसा है तो आप अपने इलाके के एसडीएम से संपर्क करें। उनसे आपको मतदाता पहचान पत्र की सही स्थिति के बारे में पता लग सकेगा। मैं भी इस बारे में बात करूंगा। 

सवाल: नाका से अब मैं मेहंदी खेड़ा रहने आ गया हूं। सूची में नाम चेंज कराना है। पर यहां कैंप नहीं लगा था। कई बार बीएलओ से संपर्क किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। (चंद्र प्रकाश धनकानी, मेहंदी खेड़ा)

जवाब: 18 नवंबर को सभी मतदान केद्रों पर एक बार फिर अभियान चलेगा। आप उस दिन वहां जाकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। 

सवाल: क्या विधानसभा और लोकसभा के लिए भी अलग-अलग सूचियां बनती हैं।(शैलेंद्र दीक्षित, डंडइया बाजार)

जवाब: नहीं। लोकसभा और विधानसभा की एक ही सूची है। नगर निगम और ग्राम पंचातय की भी अलग-अलग है।

कुछ खास बातें 

- ऑनलाइन आवेदन के लिए : ceoup.nic.in

- एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूरे होने वाले भी कर सकते हैं आवेदन

- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 

मतदाता सूची में दर्ज मृत, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नाम को हटाने के लिए फार्म-7 

संशोधन के लिए : नाम या पते के संशोधन के लिए फार्म-8  

ट्रांस पोजीशन : एक ही विधानसभा में पता बदला हो तो फार्म-8 ए  

ओवरसीज नागरिकों के लिए : नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 ए 


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