तीन घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहे सांसद विजय दूबे
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को सांसद विजय दूबे को लगभग तीन घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद अंतरिम जमानत दे दी। सांसद दो अलग-अलग मामलों में जमानत कराने अदालत पहुंचे थे।
कुशीनगर : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को सांसद विजय दूबे को लगभग तीन घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद अंतरिम जमानत दे दी। सांसद दो अलग-अलग मामलों में जमानत कराने अदालत पहुंचे थे।
अदालत ने सांसद को पुन: पांच अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। वर्ष 2009 में विजय दूबे व उनके 28 समर्थकों के विरुद्ध रामकोला थाने में अपराध संख्या 514-2009 धारा 143, 188 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विपक्ष की सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य के विरोध में उन्होंने सैकड़ों समर्थक व किसानों के साथ मिलकर रामकोला में पडरौना मार्ग को जाम कर दिया था। मिल के अफसरों का भी घेराव किया था। इस मामले में अदालत ने बीते 14 सितंबर को गैर जमानती वारंट भी जारी किया था।
इसी तरह वर्ष 2014 में विजय दूबे के विरुद्ध नेबुआ-नौरंगिया थाने में धारा 143, 171, 171-एच, 147, 383, 291, 342 आइपीसी व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दूबे पर गांव खानू छपरा के निकट सड़क रोक चक्का जाम करने का आरोप है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार दुबे ने बताया कि अपराध संख्या 514-2009 में अदालत ने सांसद को जमानत दे दी। जबकि अपराध संख्या 283-14 में लगभग तीन घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत दी। पांच अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें फिर उपस्थित होने का आदेश दिया है। जमानत के बाद वह सीधे खड्डा में भैंसही बांध पर हो रहे कटान स्थल के निरीक्षण पर चले गए।