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जांच में 12 नमूने मिले मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त मिनिस्टी यश के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ¨सह द्वारा गठित टीम द्वारा दीपावली एवं रक्षाबंधन से पूर्व छापामारी की गई थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 11:56 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 11:56 PM (IST)
जांच में 12 नमूने मिले मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक
जांच में 12 नमूने मिले मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

कुशीनगर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त मिनिस्टी यश के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ¨सह द्वारा गठित टीम द्वारा दीपावली एवं रक्षाबंधन से पूर्व छापामारी की गई थी। इस दौरान खाद्य कारोबारियों से लिए गए 50 नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में 12 नमूने मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मिले हैं। सरसों तेल के पांच, बेसन के तीन, टाफी के दो तथा मसूर दाल व साबूत हल्दी के एक-एक नमूने असुरक्षित मिले। सरसों तेल का नमूना तुर्कपट्टी महुअवां बुजुर्ग, बांसगांव दुदही, सोहनरिया, मथौली बाजार तथा तरयासुजान से तो बेसन पडरौना, नयपुर पकड़ी तथा टेकुआटार से, टाफी टेकुआटार व नारायनपुर कोठी से, मसूर दाल छावनी और साबूत हल्दी बरवा बाजार से लिए गए थे। टीम में एफएसओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, बृजेश कुमार, सच्चिदानंद गुप्ता, पंकज कुमार, सतीश कुमार तथा अमित कुमार शामिल थे। अभिहित अधिकारी रामअवतार ¨सह यादव ने बताया कि संबंधित खाद्य कारोबारियों को रिपोर्ट से अवगत करा दिया गया है। सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की जाएगी तथा सीजेएम कोर्ट में केस चलेगी। संस्तुति के लिए फाइल खाद्य आयुक्त को भेज दी गई है। कहा कि अधिकतम 5 लाख अर्थ दंड व छह माह कारावास की सजा देने का प्रावधान है।

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