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अनियमितता के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा

रामकोला विकास खंड के गांव पिड़री में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली की शिकायत पर हुई जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 11:07 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 11:07 PM (IST)
अनियमितता के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा
अनियमितता के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, पडरौना, कुशीनगर: रामकोला विकास खंड के गांव पिड़री में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली की शिकायत पर हुई जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है। बुधवार की शाम पूíत विभाग ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधान व बीडीसी सदस्य की शिकायत पर हुई जांच में लाभार्थियों ने दुकानदार हीरामन पर आरोप लगाया था कि अंगूठा लगाने के बाद भी कोटेदार खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। जांच में मौके पर 64.23 क्विंटल गेहूं व 42.22 क्विटल चावल कम पाया गया। जिला पूíत अधिकारी विमल कुमार शुक्ल ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सभी कोटेदारों को चेताया कि ऐसी गड़बड़ी और कहीं मिली, तो संबंधित कोटेदार बख्शे नहीं जाएंगे।

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