पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आए पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई। न्यायालय ने फिर उन्हें 11 नवंबर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है।
कुशीनगर : शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आए पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई। न्यायालय ने फिर उन्हें 11 नवंबर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है।
लगभग ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पूर्व राज्यमंत्री छूटे। अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे पूर्व मंत्री ने जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए जमानत की मांग की। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए अगली पेशी पर हाजिर होने का आदेश पारित किया। 11 वर्ष पूर्व 2008 में खड्डा में बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों के चल रहे आंदोलन में शामिल रहे पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह समेत तीन दर्जन नामजद व 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ खड्डा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय से लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष समर्पण कर जमानत लेने आए थे।