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एसडीएम पडरौना हाईकोर्ट में तलब

सदर विकास खंड के गांव डुमरा खुर्द में बिना आपसी बंटवारा के भूमि बैनामा करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने 28 को एसडीएम पडरौना को तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 11:07 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 11:07 PM (IST)
एसडीएम पडरौना हाईकोर्ट में तलब
एसडीएम पडरौना हाईकोर्ट में तलब

कुशीनगर: सदर विकास खंड के गांव डुमरा खुर्द में बिना आपसी बंटवारा के भूमि बैनामा करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने 28 को एसडीएम पडरौना को तलब किया है। पीड़ित गंगोत्री देवी ने उच्च न्यायालय में वाद संख्या 16514/2017 में लिखा है कि संपूर्ण आराजी के बंटवारे के लिए एसडीएम कोर्ट में धारा 116 राजस्व संहिता 2006 के तहत 30 मार्च 2016 को एसडीएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि कोई तीसरा पक्षकार न बन सके। इस पर एसडीएम कोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया। आरोप है कि विपक्षियों द्वारा एसडीएम कोर्ट की आदेश न मानते हुए तीसरे के हाथों भूमि बैनामा किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेशित किया कि जो व्यक्ति संबंधित न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने से आहत पीड़ित ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर न्यायालय ने कोर्ट में एसडीएम को जरूरी कागजात लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया। एसडीएम गुलाब चंद राम ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

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