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अवैध टूरिस्ट गाइडों पर कसा शिकंजा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर व अन्य पुरातात्विक महत्व के स्मारक परिसर में अवैध गाइड प्रवेश नहीं पा सकेंगे। गुरुवार को दैनिक जागरण में साहब ये गाइड कर रहे पर्यटकों को मिस गाइड शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 11:42 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 11:42 PM (IST)
अवैध टूरिस्ट गाइडों पर कसा शिकंजा
अवैध टूरिस्ट गाइडों पर कसा शिकंजा

कुशीनगर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर व अन्य पुरातात्विक महत्व के स्मारक परिसर में अवैध गाइड प्रवेश नहीं पा सकेंगे। गुरुवार को दैनिक जागरण में साहब ये गाइड कर रहे पर्यटकों को मिस गाइड, शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद सुबह विभाग के उप अंचल, कुशीनगर के सहायक संरक्षक अविनाश चंद्र त्रिपाठी ने ऐतिहासिक महापरिनिर्वाण मंदिर सहित अन्य पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात पर्यटक पुलिस से वार्ता की। कहा कि पर्यटकों के साथ आने वाले गाइडों की जांच की जाए। यदि उनके पास विभाग का लाइसेंस नहीं है तो उन्हें गाइ¨डग से रोक दिया जाए। त्रिपाठी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि गाइड संबंधी कोई समस्या आने पर उन्हें तत्काल सूचित किया जाए ताकि समय पर उसका समाधान किया जा सके।

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गाइ¨डग के लिए महानिदेशक की अनुमति जरूरी

कुशीनगर: पर्यटक स्थलों पर देश व विदेश से आने वाले सैलानियों को गाइड करने के लिए पुरातत्व विभाग के महानिदेशक की मंजूरी आवश्यक है। इस बात की जानकारी एक गाइड द्वारा विभाग के सारनाथ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगें जाने पर सामने आई। विभाग ने जवाब में साफ तौर पर कहा है कि महानिदेशक की मंजूरी मिलने के बाद ही लाइसेंस प्राप्त गाइड पर्यटन स्थलों पर मंदिर अथवा पुरातात्विक परिसर में गाइ¨डग के लिए प्रवेश कर सकते हैं।


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