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मुफ्त में होगा श्रमिकों पंजीयन व नवीनीकरण

निर्माण श्रमिकों व मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। श्रम विभाग द्वारा पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने पर शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही अब विलंब शुल्क भी समाप्त किया गया है। शुल्क माफी की योजना के तहत यह सुविधा 30 नवंबर 2020 तक मान्य होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन व श्रम विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश भी जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 11:34 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 11:34 PM (IST)
मुफ्त में होगा श्रमिकों पंजीयन व नवीनीकरण
मुफ्त में होगा श्रमिकों पंजीयन व नवीनीकरण

कौशांबी : निर्माण श्रमिकों व मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। श्रम विभाग द्वारा पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने पर शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही अब विलंब शुल्क भी समाप्त किया गया है। शुल्क माफी की योजना के तहत यह सुविधा 30 नवंबर 2020 तक मान्य होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन व श्रम विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश भी जारी किया है।

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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अभी तक पंजीयन शुल्क 20 रुपया तथा अंशदान शुल्क 20 रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता था। इसके साथ ही नवीनीकरण कराने में विलंब होने पर पांच रुपया प्रतिमाह की दर से शुल्क भी देना पड़ता था। कोराना वायरस के चलते सभी प्रकार के शुल्क पर रोक लगा दी गई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्ति राय ने बताया मनरेगा एवं अन्य निर्माण के श्रमिक वर्ष में 90 दिन निर्माण कार्य करने का स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक जन सेवा केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र या श्रम प्रवर्तन कार्यालय में जाकर अपना पंजीयन या नवीनीकरण निश्शुल्क करा सकते हैं। कहा कि यदि कोई कर्मचारी या सहज जनसेवा केंद्र संचालक किसी प्रकार का सुविधा शुल्क मांगता है तो इस संबंध में श्रम प्रवर्तन कार्यालय व संबंधित एसडीएम से शिकायत करें।


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