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जालसाजी में तुलसीपुर के ग्राम प्रधान गए जेल

कौशांबी सिराथू तहसील के तुलसीपुर के ग्राम प्रधान कृष्णकांत मिश्र ने दूसरे की भूमि को अपनी बताते हुए उस पर स्कूल बना लिया। जालसाजी में कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 01:18 AM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 01:18 AM (IST)
जालसाजी में तुलसीपुर के ग्राम प्रधान गए जेल
जालसाजी में तुलसीपुर के ग्राम प्रधान गए जेल

कौशांबी : सिराथू तहसील के तुलसीपुर प्रधान कृष्णकांत मिश्र ने दूसरे की भूमि को अपनी बताते हुए फर्जी प्रपत्र तैयार किया और फिर इसी भूमि पर स्कूल का निर्माण कराकर मान्यता प्राप्त कर ली। जमीन मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। मंगलवार को न्यायालय ने प्रधान को जेल भेज दिया।

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अभियोजन के अनुसार सिराथू तहसील के तुलसीपुर स्थित श्याम नारायण रामचंद्र उमा विद्यालय की मान्यता लेने के लिए गांव के कृष्णकांत ने फर्जी तरीके से अभिलेख तैयार किया और माध्यमिक शिक्षा परिषद से स्कूल की मान्यता हासिल कर ली। मामले की जानकारी जब भूमि मालिक व्यासदत्त को हुई तो उन्होंने शिकायत उच्चाधिकारियों से करते हुए आरोपित के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पइंसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी विवेचना की और आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशांबी की कोर्ट में पेश किया। न्यायालय की ओर से कई बार आरोपित के खिलाफ वारंट जारी हुआ, लेकिन कृष्णकांत एक बार भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। आरोपित ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इससे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्होंने मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने आधार पर्याप्त न पाते हुए खारिज कर दिया। आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।


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