हिट एंड रन मामले में ट्रक चालक को उम्र कैद
जासं, कौशांबी : घर के दरवाजे पर सो रहे वृद्ध पर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर देने के एक मामले में आरोपी चालक
जासं, कौशांबी : घर के दरवाजे पर सो रहे वृद्ध पर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर देने के एक मामले में आरोपी चालक को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने बुधवार को छह साल पहले हिट एंड रन के एक मामले में फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के हजरतगंज मोहल्ला निवासी बंशीलाल बीते 23 मई 2012 को खाना खाने के बाद अपने दरवाजे के पास रखी चारपाई पर लेटा था। तभी पड़ोसी फूलचंद्र पुत्र जगमोहन जो पेशे से ट्रक चालक है। उसने घर के बाहर खड़ी ट्रक को स्टार्ट किया और बंशीलाल पर चढ़ा दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह ट्रक लेकर भागने लगा। आस-पास के लोगों ने उसका पीछा किया तो उसने सड़क के किनारे ट्रक खड़ी करते हुए लोगों से मारपीट कर फरार हो गया। घटना की सूचना मृतक के पुत्र राम प्रकाश ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। दो दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण जनपद जनपद सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था। जिसे न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश पंचम को स्थानांतरित कर दिया गया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने वादी समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय के समक्ष
परीक्षित कराया। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित फूलचंद को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की राशि से आधी धनराशि पीड़ित परिवार को प्रतिकर के रुप में देने का निर्देश दिया।