गाड़ी रजिस्ट्रेशन में देरी पर रद होगा ट्रेड सर्टिफिकेट
जासं, कौशांबी : एजेंसी से वाहन की बिक्री होने के सप्ताह के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी डीलर्स की है। इसमें देरी हुई तो उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद किया जा सकता है। इसको लेकर शुक्रवार को एआरटीओ ने अपने कार्यालय में सभी डीलर्स के साथ बैठक की और नियमों को पालन करने का निर्देश दिया।
जासं, कौशांबी : एजेंसी से वाहन की बिक्री होने के सप्ताह के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी डीलर्स की है। इसमें देरी हुई तो उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद किया जा सकता है। इसको लेकर शुक्रवार को एआरटीओ ने अपने कार्यालय में सभी डीलर्स के साथ बैठक की और नियमों को पालन करने का निर्देश दिया।
कार, ट्रैक्टर और बाइक की एजेंसी संचालकों की बैठक एआरटीओ शंकर जी ¨सह ने अपने कार्यालय में ली। इस बैठक में 16 डीलर्स शामिल हुए। उन्होंने सभी डीलर्स को बताया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर शासन ने नया आदेश जारी किया है। अब वाहन की बिक्री के बाद रजिस्ट्रेशन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। वाहन की बिक्री के साथ ही उसकी औपचारिकता शुरू कर दें और एजेंसी से आनलाइन उसकी शुल्क जमा कर दें। सप्ताह भर में वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाय और वाहन मालिक को आरटी दे दी जाय। उन्होंने बताया कि अक्सर ट्रैक्टर एजेंसी वाले देरी करते हैं। अब वह सुधार कर लें। इस काम देरी हुई तो एजेंसी की यूजर आइडी बंद कर दी जाएगी और फिर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद किया जा सकता है। कामर्सियल वाहनों में लगेगा स्पीड गवर्नर
व्यवसायिक वाहनों की स्पीड पर अब लगाम जाएगी। बड़े वाहनों के बेलगाम चलने से अक्सर हादसे होते हैं। खासकर स्कूली वाहनों पर उनकी गति की नियंत्रण जरूरी है। ऐसे वाहनों की स्पीड पर लगाने लगाने के लिए स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा। एआरटीओ शंकर जी ¨सह ने बताया कि स्पीड गवर्नर लगाने के लिए जिले में एजेंसी नामित कर दी गई है। हर व्यवसायिक वाहन स्पीड गवर्नर लगवा ले और शासन के निर्देशानुसार निर्धारित गति पर ही वाहन चलाए। उन्होंने बताया गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगने के बाद वह ओवरस्पीड वाहन नहीं चला पाएंगे। तब हादसों में कमी आएगी।